सूरत : बीआईएस का सूरत में छापा, बिना रजिस्ट्रेशन मार्क वाले 112 इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जब्त

कतारगाम स्थित इकाई पर कार्रवाई; वायरलेस नेकबैंड, ईयरबड्स, पावर बैंक और अडैप्टर पाए गए मानक उल्लंघन में

सूरत : बीआईएस का सूरत में छापा, बिना रजिस्ट्रेशन मार्क वाले 112 इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जब्त

 भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने अनिवार्य मानकों का उल्लंघन कर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बिक्री किए जाने के मामले में कतारगाम स्थित एक व्यावसायिक इकाई पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो के अधिकारियों ने 9 जून 2026 को मेसर्स ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 336/337, ग्राउंड एवं फर्स्ट फ्लोर, कतारगाम में छापा मारकर बिना बीआईएस रजिस्ट्रेशन मार्क वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जब्त किए।

छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने वायरलेस नेकबैंड, वायरलेस ईयरबड्स, पावर बैंक और अडैप्टर सहित कुल 112 इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बरामद किए, जिन पर अनिवार्य बीआईएस रजिस्ट्रेशन मार्क और पंजीकरण संख्या अंकित नहीं थी। नियमानुसार ऐसे उत्पादों का उत्पादन, भंडारण और विक्रय प्रतिबंधित है।

बीआईएस अधिकारियों ने बताया कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 7 सितंबर 2012 को जारी ‘इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएँ (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकताएँ) आदेश, 2012’ के तहत इन सभी उत्पादों पर बीआईएस का मानक चिह्न एवं पंजीकरण संख्या अंकित होना अनिवार्य है। इसके बिना किसी भी निर्माता या व्यापारी द्वारा इन उत्पादों का निर्माण, बिक्री अथवा भंडारण करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 17 के तहत इस प्रकार का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक के कारावास, न्यूनतम दो लाख रुपये के आर्थिक दंड अथवा दोनों प्रकार की सजा का प्रावधान है।

ब्यूरो के अनुसार कुछ निर्माता और विक्रेता उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के उद्देश्य से बिना बीआईएस प्रमाणन वाले उत्पाद बाजार में उतार देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार की शिकायतों एवं प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बीआईएस समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाता है।

भारतीय मानक ब्यूरो ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। यदि किसी व्यक्ति को बीआईएस प्रमाणचिह्न के दुरुपयोग अथवा अनिवार्य प्रमाणन के दायरे में आने वाले उत्पादों के अवैध निर्माण या बिक्री की जानकारी हो, तो वह बीआईएस सूरत शाखा कार्यालय को लिखित अथवा ईमेल के माध्यम से सूचना दे सकता है। ब्यूरो ने आश्वस्त किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

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