सूरत : गर्मी में वकीलों को ड्रेस कोड में राहत, काले कोट से मिली छूट
1 अप्रैल से 31 जुलाई तक लागू रहेगा नियम, सफेद शर्ट और विशेष टाई अनिवार्य
सूरत।बार काउंसिल ऑफ़ गुजरात के प्रयासों के बाद वकीलों को गर्मी के मौसम में ड्रेस कोड को लेकर बड़ी राहत मिली है। गुजरात हाई कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य की निचली अदालतों, सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को हर साल 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक काला कोट पहनने से छूट दी गई है।
गौरतलब है कि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नियमों के तहत वकीलों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड में काला कोट और टाई पहनना अनिवार्य होता है। हालांकि, गर्मियों के दौरान अत्यधिक गर्मी के कारण वकीलों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसमें डिहाइड्रेशन और अन्य गंभीर परेशानियां शामिल थीं।
इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने वर्ष 2009 में एक विशेष कमेटी गठित कर इस विषय पर विस्तृत प्रस्तुति दी थी। इसके आधार पर 18 मार्च 2009 को गुजरात हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 235 और क्रिमिनल मैनुअल 197 के तहत अधिसूचना जारी कर राहत प्रदान की।
नए प्रावधान के अनुसार, इस अवधि में वकीलों को काले कोट की जगह सफेद शर्ट, सफेद कॉलर और बार काउंसिल ऑफ गुजरात के लोगो वाली टाई पहनना अनिवार्य होगा। यह विशेष टाई बार काउंसिल ऑफ गुजरात के कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएगी।
इस फैसले से राज्यभर के वकीलों को गर्मी के मौसम में काम करने में काफी सहूलियत मिलेगी।
