एक बार फिर मांगनी पड़ी राहुल गांधी को माफी
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोर्ट की मानहानी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। राहुल गांधी ने ‘चौकीदार चोर है’ के बयान पर तीसरी बार अपना सोगंदनामा दायर किया। इससे पहले, राहुल गांधी ने दोनों सोगंदनामों में केवल खेद व्यक्त किया, लेकिन इस बार अदालत में तीसरी बार माफी मांगते हुए मामले को समाप्त करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ‘चौकीदार चोर है’। इस मामले में भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अपनी टिप्पणी के लिए और अधिक शपथ पत्र देने का अल्टीमेटम दिया। Congress President Rahul Gandhi has filed a three page affidavit stating his unconditional apology to Supreme Court for his remark on Rafale deal, "Supreme Court has accepted that "chowkidaar chor hai" https://t.co/UGBf8PR8D2 — ANI (@ANI) May 8, 2019 कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने वकील के माध्यम से स्वीकार किया […]
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोर्ट की मानहानी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। राहुल गांधी ने ‘चौकीदार चोर है’ के बयान पर तीसरी बार अपना सोगंदनामा दायर किया। इससे पहले, राहुल गांधी ने दोनों सोगंदनामों में केवल खेद व्यक्त किया, लेकिन इस बार अदालत में तीसरी बार माफी मांगते हुए मामले को समाप्त करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ‘चौकीदार चोर है’। इस मामले में भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अपनी टिप्पणी के लिए और अधिक शपथ पत्र देने का अल्टीमेटम दिया।
Congress President Rahul Gandhi has filed a three page affidavit stating his unconditional apology to Supreme Court for his remark on Rafale deal, "Supreme Court has accepted that "chowkidaar chor hai" https://t.co/UGBf8PR8D2
— ANI (@ANI) May 8, 2019
कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने वकील के माध्यम से स्वीकार किया है कि अदालत के नाम पर उनके द्वारा की गई यह टिप्पणी उनकी गलती थी। उस समय, सर्वोच्च न्यायालय ने सोगंधनामे के विषय में कहा कि राहुल गांधी ने एक जगह अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और दूसरी ओर अपमानजनक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि राफेल डील पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कि राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ अदालत को “अपमान” करने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें आखिरकार राहुल गांधी को बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट अब 10 मई को सुनवाई करेगा कि मामला आगे बढ़ेगा या नहीं।