कर्मचारियों को जुलाई तक संपत्ति का 3 साल का ब्योरा देने का निर्देश
नयी दिल्ली । वेंâद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से कहा गया कि वे लोकपाल कानून के तहत आवश्यक नियमों के कारण जुलाई महीने तक अपनी संपत्तियों एवं देनदारियों का ब्योरा दाखिल करें। इसमें उनके जीवनसाथी और आश्रित बच्चों की संपत्तियों का भी ब्योरा शामिल होगा। र्कािमक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने वेंâद्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को यह सुनिाqश्चत करने को कहा है कि उनके नियंत्रण में काम करने वाले कर्मचारी समय पर ब्योरा दाखिल कर दें। यह निर्देश ऐसे समय में जारी किया गया है, जब इन रिटर्नों को दाखिल करने की समयसीमा सोमवार को ३१ जुलाई तक कर दी गई। रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा पांच बार बढ़ाई जा चुकी है। हर साल देना होगा संपत्ति का ब्योरा कर्मचारियों को तीन घोषणा-पत्र यानी २०१४, २०१५ और २०१६ के ब्योरे दाखिल करने होंगे। देश में करीब ५० लाख वेंâद्रीय कर्मचारी हैं। लोकपाल कानून के तहत ये घोषणा-पत्र विभिन्न सेवा नियमों के तहत कर्मचारियों की ओर से दाखिल किए जाने वाले ब्योरों के अतिरिक्त होंगे। लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून, २०१३ के तहत अधिसूचित नियमों […]
नयी दिल्ली । वेंâद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से कहा गया कि वे लोकपाल कानून के तहत आवश्यक नियमों के कारण जुलाई महीने तक अपनी संपत्तियों एवं देनदारियों का ब्योरा दाखिल करें। इसमें उनके जीवनसाथी और आश्रित बच्चों की संपत्तियों का भी ब्योरा शामिल होगा। र्कािमक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने वेंâद्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को यह सुनिाqश्चत करने को कहा है कि उनके नियंत्रण में काम करने वाले कर्मचारी समय पर ब्योरा दाखिल कर दें। यह निर्देश ऐसे समय में जारी किया गया है, जब इन रिटर्नों को दाखिल करने की समयसीमा सोमवार को ३१ जुलाई तक कर दी गई। रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा पांच बार बढ़ाई जा चुकी है।
हर साल देना होगा संपत्ति का ब्योरा
कर्मचारियों को तीन घोषणा-पत्र यानी २०१४, २०१५ और २०१६ के ब्योरे दाखिल करने होंगे। देश में करीब ५० लाख वेंâद्रीय कर्मचारी हैं। लोकपाल कानून के तहत ये घोषणा-पत्र विभिन्न सेवा नियमों के तहत कर्मचारियों की ओर से दाखिल किए जाने वाले ब्योरों के अतिरिक्त होंगे। लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून, २०१३ के तहत अधिसूचित नियमों के मुताबिक, हर लोक सेवक को हर साल के ३१ मार्च तक की अपनी संपत्तियों एवं देनदारियों से जुड़ा र्वािषक ब्योरा उस साल के ३१ जुलाई तक दाखिल करना होगा।