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                <title>Aadhar Card - Loktej</title>
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                <description>Aadhar Card RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>सूरत में आधार कार्ड सेवाओं में भारी अव्यवस्था, नागरिक परेशान</title>
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                        <![CDATA[<p>सूरत। सूरत नगर निगम के अधिकारियों की कथित सुस्ती के कारण शहर के लाखों नागरिक इन दिनों आधार कार्ड संबंधी सेवाओं को लेकर गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं।</p>
<p>नगर निगम द्वारा आधार कार्ड प्रोसेसिंग का काम जिस 'अबाउट' एजेंसी को सौंपा गया था, उसका अनुबंध 21 जुलाई को समाप्त हो चुका है, लेकिन निगम ने अभी तक इसके नवीनीकरण या किसी वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है।</p>
<p>नतीजतन, जो लोग नया आधार कार्ड बनवाने, मोबाइल नंबर बदलने, या आधार कार्ड में नाम, उपनाम या पता सही कराने के लिए नगर निगम द्वारा संचालित 19 केंद्रों</p>...]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.loktej.com/article/142235/citizens-upset-in-aadhar-card-services-in-surat"><img src="https://www.loktej.com/media/400/2021-10/9284_aadhar-card-uidai.jpg" alt=""></a><br /><p>सूरत। सूरत नगर निगम के अधिकारियों की कथित सुस्ती के कारण शहर के लाखों नागरिक इन दिनों आधार कार्ड संबंधी सेवाओं को लेकर गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं।</p>
<p>नगर निगम द्वारा आधार कार्ड प्रोसेसिंग का काम जिस 'अबाउट' एजेंसी को सौंपा गया था, उसका अनुबंध 21 जुलाई को समाप्त हो चुका है, लेकिन निगम ने अभी तक इसके नवीनीकरण या किसी वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है।</p>
<p>नतीजतन, जो लोग नया आधार कार्ड बनवाने, मोबाइल नंबर बदलने, या आधार कार्ड में नाम, उपनाम या पता सही कराने के लिए नगर निगम द्वारा संचालित 19 केंद्रों पर जा रहे हैं, उन्हें निराशा हाथ लग रही है।</p>
<p>उन्हें ज़ोन कार्यालयों से "2 दिन बाद आना और 3 दिन बाद आना" जैसे टाल-मटोल वाले जवाब देकर लौटाया जा रहा है। आश्चर्यजनक रूप से, कई जगह लोगों को "सर्वर डाउन" होने का गलत जवाब दिया जा रहा है, जबकि वास्तविक कारण एजेंसी का अनुबंध समाप्त होना है। नागरिकों को इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रखा जा रहा है।</p>
<p>नगर निगम को आमतौर पर किसी भी टेंडर की अवधि समाप्त होने से तीन महीने पहले ही आगे की कार्रवाई शुरू करनी होती है, ताकि सेवाओं में कोई व्यवधान न आए।</p>
<p>हालांकि, इस मामले में नगर निगम के कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण 'अबाउट' एजेंसी का अनुबंध समाप्त होने तक कोई काम नहीं किया गया। इसी वजह से अब आधार कार्ड केंद्रों पर काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, और लोगों को अपने जरूरी कामों के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।</p>
<p>निजी केंद्रों की ओर धकेले जा रहे हैं नागरिक, लेकिन वहां भी समाधान नहीं परेशान नागरिकों को कुछ निजी केंद्रों पर जाने की सलाह दी जा रही है, लेकिन वहां से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ रही हैं।</p>
<p>इस स्थिति ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और नागरिकों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा।</p>]]>
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                                                            <category>सूरत</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 18:56:31 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Bhatu Patil]]>
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                <title>मृतकों के आधार नंबर होंगे निष्क्रिय, यूआईडीएआई ने उठाया बड़ा कदम</title>
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                        <![CDATA[<p>नई दिल्ली, 17 जुलाई (वेब वार्ता)। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) अब ऐसे आधार नंबर बंद कर रहा है जो उन लोगों के हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ताकि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल न हो सके।</p>
<p>आधार नंबर एक 12 अंकों की खास पहचान होती है जो हर भारतीय नागरिक को दी जाती है। लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका आधार नंबर बंद करना जरूरी हो जाता है ताकि कोई उसका गलत उपयोग न कर सके।</p>
<p>इस काम को आसान बनाने के लिए यूआईडीएआई ने 9 जून 2025 को ‘माय आधार’ पोर्टल पर एक नई सेवा</p>...]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.loktej.com/article/141969/aadhaar-number-of-dead-will-be-passive-uidai-taken-a"><img src="https://www.loktej.com/media/400/2021-10/9284_aadhar-card-uidai.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली, 17 जुलाई (वेब वार्ता)। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) अब ऐसे आधार नंबर बंद कर रहा है जो उन लोगों के हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ताकि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल न हो सके।</p>
<p>आधार नंबर एक 12 अंकों की खास पहचान होती है जो हर भारतीय नागरिक को दी जाती है। लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका आधार नंबर बंद करना जरूरी हो जाता है ताकि कोई उसका गलत उपयोग न कर सके।</p>
<p>इस काम को आसान बनाने के लिए यूआईडीएआई ने 9 जून 2025 को ‘माय आधार’ पोर्टल पर एक नई सेवा “परिवार के सदस्य की मृत्यु की सूचना” शुरू की। इस सेवा के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के मृत सदस्य की जानकारी देकर उनका आधार नंबर बंद करवाने के लिए आवेदन कर सकता है।</p>
<p>इसके लिए उन्हें अपनी पहचान साबित करनी होगी और मृत व्यक्ति का आधार नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र की जानकारी और अन्य विवरण देने होंगे। यह सुविधा फिलहाल 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुकी है, बाकी राज्यों में भी जल्द शुरू होने की तैयारी है।</p>
<p>इसके अलावा, यूआईडीएआई ने भारत के महापंजीयक (आरजीआई) से आधार नंबरों से जुड़े मृत्यु रिकॉर्ड साझा करने का अनुरोध किया था। यूआईडीएआई के अनुरोध पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) ने अब तक 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) के माध्यम से लगभग 1.55 करोड़ मृत्यु रिकॉर्ड दिए।</p>
<p>उचित सत्यापन के बाद करीब 1.17 करोड़ आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया गया है। गैर-सीआरएस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी इसी तरह की प्रक्रिया जारी है। अब तक लगभग 6.7 लाख मृत्यु रिकॉर्ड मिल चुके हैं और उन्हें निष्क्रिय करने की प्रक्रिया चल रही है।</p>
<p>यूआईडीएआई मृतक आधार संख्या धारकों की पहचान करने में राज्य सरकारों की सहायता भी ले रहा है। एक पायलट परियोजना के तहत 100 साल से अधिक आयु वाले आधार धारकों का डेमोग्राफिक डेटा राज्यों को भेजा जा रहा है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि आधार धारक जीवित हैं या नहीं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर ऐसे आधार नंबर को निष्क्रिय करने से पहले जरूरी सत्यापन किया जाएगा।</p>
<p>यूआईडीएआई की अपील है कि जब भी किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाए, तो ‘माय आधार’ पोर्टल पर उनकी जानकारी जरूर दें, ताकि उनका आधार नंबर समय रहते बंद किया जा सके।</p>]]>
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                                                            <category>फिचर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 17 Jul 2025 15:23:24 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Bhatu Patil]]>
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            <item>
                <title>मुख्य चुनाव आयुक्त ने 18 मार्च को ईपीआईसी और आधार को जोड़ने पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई</title>
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                        <![CDATA[<p>नई दिल्ली, 15 मार्च (वेब वार्ता)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 18 मार्च को गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सीईओ को मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) और आधार को जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया है। सूत्रों के अनुसार, ईपीआईसी और आधार को जोड़ने के मुद्दे पर यह बैठक 18 मार्च को चुनाव आयोग में होगी।</p>
<p>भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल तक सुझाव आमंत्रित किए हैं, ताकि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) या मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ)</p>...]]>
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                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<a href="https://www.loktej.com/article/139302/chief-election-commissioner-convened-a-meeting-on-march-18-to"><img src="https://www.loktej.com/media/400/2024-03/d19032024-06-election-commission.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली, 15 मार्च (वेब वार्ता)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 18 मार्च को गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सीईओ को मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) और आधार को जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया है। सूत्रों के अनुसार, ईपीआईसी और आधार को जोड़ने के मुद्दे पर यह बैठक 18 मार्च को चुनाव आयोग में होगी।</p>
<p>भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल तक सुझाव आमंत्रित किए हैं, ताकि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) या मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के स्तर पर किसी भी अनसुलझे चुनावी मुद्दे का समाधान किया जा सके।</p>
<p>सूत्रों के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को भेजे गए नोट के अनुसार, भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आधार संख्या को मतदाता सूची डेटा से जोड़ने के सभी प्रयास करें। यह निर्देश 4 मार्च को सीईओ सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त के उद्घाटन भाषण शीर्षक वाले दस्तावेज में शामिल किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इससे पहले मतदाताओं की उचित पहचान सुनिश्चित करने और आवश्यक संचार सुनिश्चित करने के लिए आधार और मोबाइल नंबरों को जोड़ने पर बल देते रहे हैं। </p>]]>
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                                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/139302/chief-election-commissioner-convened-a-meeting-on-march-18-to</link>
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                <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 18:24:16 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Bhatu Patil]]>
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                            </item>
            <item>
                <title>PAN को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ाई गई</title>
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                        <![CDATA[<p>आयकर विभाग ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए करदाताओं को पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिक समय प्रदान किया है। आयकर विभाग ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। आयकर विभाग ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की, जिससे लोग जून के अंत तक अपने आधार को पैन से जोड़ सकें। हालांकि, 1 जुलाई से, अनलिंक्ड पैन को गंभीर परिणामों के साथ निष्क्रिय माना जाएगा।</p>
<p><strong>क्यों महत्वपूर्ण है पान को आधार से लिंक करना</strong><br />  <br />आपको बता दें कि जो लोग</p>...]]>
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                        <![CDATA[<br /><p>आयकर विभाग ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए करदाताओं को पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिक समय प्रदान किया है। आयकर विभाग ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। आयकर विभाग ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की, जिससे लोग जून के अंत तक अपने आधार को पैन से जोड़ सकें। हालांकि, 1 जुलाई से, अनलिंक्ड पैन को गंभीर परिणामों के साथ निष्क्रिय माना जाएगा।</p>
<p><strong>क्यों महत्वपूर्ण है पान को आधार से लिंक करना</strong><br /> <br />आपको बता दें कि जो लोग 1 जुलाई तक अपने पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं, उन्हें अपने पैन को फिर से ऑपरेटिव बनाने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अतिरिक्त, निष्क्रिय पैन के लिए कोई रिफंड जारी नहीं किया जाएगा और पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के लिए कोई ब्याज देय नहीं होगा। इसके अलावा, जो लोग लिंकिंग आवश्यकता का पालन करने में विफल रहते हैं, उनके लिए उच्च दर पर टीडीएस और टीसीएस काटा जाएगा। ऐसे में करदाताओं के लिए किसी भी असुविधा या दंड से बचने के लिए 30 जून की नई समय सीमा से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना महत्वपूर्ण है।</p>]]>
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                                                            <category>फिचर</category>
                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/90791/deadline-to-link-pan-with-aadhaar-extended-till-june-30</link>
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                <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 19:09:23 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Premkumar Nishad]]>
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