<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>        <rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
            <channel>
                <atom:link href="https://www.loktej.com/tag/4829/driving-licence" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <generator>Loktej RSS Feed Generator</generator>
                <title>Driving Licence - Loktej</title>
                <link>https://www.loktej.com/tag/4829/rss</link>
                <description>Driving Licence RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>गुजरात : आरसी बुक के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस की भी छपाई सिर्फ एक जगह से होगी, अहमदाबाद में छापकर पुरे राज्य में भेजा जायेगा</title>
                                    <description><![CDATA[अब तक राज्य के आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस छपवाकर भेजा जाता था, लेकिन अब इसे अहमदाबाद से सीधे आवेदक के घर भेजा जाएगा ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><div>राज्य में वाहन की आरसी बुक के बाद अब राज्य परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस की छपाई को भी केंद्रीकृत कर दिया है। एक सितंबर से लाइसेंस धारकों को अहमदाबाद से डाक के माध्यम से लाइसेंस भेजा जाएगा। इसके लिए अहमदाबाद के आरटीओ वस्त्रल आरटीओ में जगह आवंटित की गई है।</div><div>आपको बता दें कि अब तक राज्य के आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस छपवाकर भेजा जाता था, लेकिन अब इसे अहमदाबाद से सीधे आवेदक के घर भेजा जाएगा। ऐसे में यदि किसी भी कारणवश ड्राइविंग लाइसेंस वापस आरटीओ आ जाता हैं तो आवेदक को सीधे लाइसेंस लेने के लिए आरटीओ-एआरटीओ कार्यालय जाना पड़ेगा, जहां से उसने आवेदन किया था।</div><div><br /></div><h2>31 अगस्त को समाप्त हो रहा है अनुबंध</h2><div>अब तक राज्य के आरटीओ एआरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कार्य स्मार्टचिप कंपनी कर रही है। यह कंपनी राज्य के आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय से ड्राइविंग लाइसेंस की छपाई कर रही थी, जो उस आरटीओ के कर्मचारियों के माध्यम से किया जा रहा है। स्मार्टचिप कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त होने के बाद, इसे छः महीने के लिए नवीनीकृत किया गया था। यह नया अनुबंध 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। फिर एक महीने पहले ही कंपनी ने राज्य भर के आरटीओ कार्यालयों में अनुबंध के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को अगले महीने से बर्खास्त करने की जानकारी दी है। यह भी बताया गया कि आरसी बुक के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस के संचालन को केंद्रीकृत कर दिया गया है।</div><div><br /></div><h2>सिल्वर टच कंपनी को ही दिया गया लाइसेंस प्रिंट करने का काम</h2><div>फिलहाल आरसी बुक प्रिंटिंग करने वाली सिल्वर टच कंपनी को ही लाइसेंस प्रिंटिंग का काम दिया गया है। तो अब से सिल्वर टच कंपनी अहमदाबाद वस्त्रल आरटीओ से प्रिंट कर लाइसेंस पूरे राज्य में भेजेगी।</div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>गुजरात</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/69143/gujarat-after-rc-book-now-driving-license-will-also-be-printed-from-only-one-place-it-will-be-printed-in-ahmedabad-and-sent-to-the-entire-state</link>
                <guid>https://www.loktej.com/article/69143/gujarat-after-rc-book-now-driving-license-will-also-be-printed-from-only-one-place-it-will-be-printed-in-ahmedabad-and-sent-to-the-entire-state</guid>
                <pubDate>Thu, 25 Aug 2022 18:59:01 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला</title>
                                    <description><![CDATA[कार कंपनियों, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन और एनजीओ को भी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की इजाजत होगी]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><div>ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब कार कंपनियों, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन और एनजीओ को भी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की इजाजत होगी। ये संस्थान उन लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में सक्षम होंगे जिन्होंने अपने केंद्रों पर प्रशिक्षण पास किया है। लर्निंग लाइसेंस के लिए अब आपको परिवहन विभाग के पास जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, वाहन पंजीकरण (आरसी) के लिए आपको अभी भी आरटीओ के पास जाना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है। हालांकि, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) पहले की तरह ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता रहेगा।</div><div>आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक नोटिस के अनुसार, कार निर्माताओं, ऑटोमोबाइल संघों और गैर सरकारी संगठनों को भी अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण स्कूल खोलने की अनुमति होगी।  ये कंपनियां अब ड्राइविंग टेस्ट पास करने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकेंगी।</div><div>आपको बता दें कि केंद्र सरकार समय-समय पर ड्राइविंग लाइसेंस और कई संबंधित सेवाओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करती है। विशेष रूप से हाल के दिनों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली-एनसीआर और झारखंड जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने लर्निंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लिए नए नियम लागू किए हैं। वहीं, कुछ राज्यों में अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जा रहे हैं। कोरोना काल में देश के लगभग सभी राज्यों में परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब नई व्यवस्था के तहत स्लॉट बुक होते ही लर्निंग लाइसेंस के पैसे जमा करने होंगे। पैसा जमा होते ही आपकी सुविधानुसार टेस्ट की तारीख भी उपलब्ध हो रही है।</div><div>आपको बता दें कि लाइसेंस संबंधी सेवाओं के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। फॉर्म भरते समय आपको अपने डीएल नंबर के साथ अन्य व्यक्तिगत विवरण देने होंगे। उसके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े और भी जरूरी दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। आरटीओ कार्यालय में बायोमेट्रिक विवरण की जांच के बाद आपके सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा।</div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>फिचर</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/80179/central-government-took-a-big-decision-regarding-driving-license</link>
                <guid>https://www.loktej.com/article/80179/central-government-took-a-big-decision-regarding-driving-license</guid>
                <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 18:52:42 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अब एनजीओ और निजी कंपनियाँ भी बना सकेगी लायसंस</title>
                                    <description><![CDATA[सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किया नियमों में बदलाव]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><div><span style="font-size:1rem;">अब ड्राइविंग लायसंस पाना और भी आसान हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लायसंस के लिए वर्तमान नियमों में बदलाव कर दिये है और उसे और भी आसान बना दिये है। नए नियम के अनुसार निजी वाहन उत्पादक, ऑटोमोबाइल असोशिएशन, एनजीओ और कानूनी फ़र्मों के सहित विभिन्न संस्था मान्यता प्राप्त ड्राईवर प्रशिक्षण केंद्र चलाने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही वह ड्राइविंग लायसंस देने की अनुमति भी दी है। </span><br /></div><div>मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के अनुसार ड्राइविंग लायसंस देने की सुविधा के साथ-साथ आरटीओ द्वारा ड्राइविंग लायसंस देने की प्रक्रिया भी चालू ही रहेगी। मंत्रालय द्वारा 2 अगस्त 2021 को दिये गए निवेदन में कहा गया कि सभी मान्य संस्था जैसे कि कंपनियाँ, एनजीओ, निजी संस्था, ऑटोमोबाइल असोशिएशन, वाहन निर्माता संघ सभी निजी वाहन निर्माता प्रशिक्षण केंद्र के लिए आवेदन कर सकते है। </div><div>इन सभी केंद्रो को ऑनलाइन पोर्टल भी बनाना पड़ेगा। जिसमें प्रशिक्षण केलेंडर, ट्रेनिंग कोर्स, स्ट्रक्चर, प्रशिक्षण कार्य और कार्य दिवसों की जानकारी दी जाएगी। इस ऑनलाइन पोर्टल में साथ ही प्रशिक्षण और प्रशिक्षित लोगों की सूची, प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों की डिटेल्स, ट्रेनिंग के परिणाम, सुविधा, छुट्टियों की लिस्ट और ट्रेनिंग फीस की जानकारी देनी पड़ेगी। </div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/81254/now-ngos-and-private-companies-will-also-be-able-to-create-licenses</link>
                <guid>https://www.loktej.com/article/81254/now-ngos-and-private-companies-will-also-be-able-to-create-licenses</guid>
                <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 21:03:31 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अब कोई भी दस्तावेज़ बनाने के लिए नहीं होगी एजंटो की जरूरत, सरकार ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय</title>
                                    <description><![CDATA[आरटीओ से जुड़े सभी कार्यों को कर दिया गया है ऑनलाइन, पीएम आवास योजना तथा ड्राइविंग लायसंस के लिए भी जन सुविधा केंद्र का किया जा सकेगा इस्तेमाल]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><div><span style="font-size:1rem;">आम तौर पर आधारकार्ड, पानकार्ड, ड्राइविंग लायसंस बनाने के लिए हम सभी अपने एजंट की सहायता लेते है। सरकारी कार्यों में लगने वाले समय के चलते आम आदमी एजंट की सहायता से अपना काम जल्द से जल्द निकलवाने के लिए उन्हें काफी फीस भी देते है। ऐसे में ग्राहकों को एजंटों और दलालों के चंगुल से बचाने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। </span><br /></div><div>केन्द्रीय मार्ग परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय द्वारा पहले ही लायसंस और उससे संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन कर दिये गए है। इसके अलावा अब अन्य सभी सेवा भी जन सुविधा केंद्र से ही हो सके ऐसी सुविधा शुरू की गई है। जिसका फायदा उठाकर कोई भी अब जन सुविधा केंद्र जाकर अपना काम करा सकता है। जन सुविधा केंद्र पर अब कोई भी ड्राइविंग लायसंस के लिए आवेदन दे सकता है या अपना ऑनलाइन स्लॉट बुक करवा सकता है। इसके अलावा लायसंस रिन्यू करना हो, पता बदलवाना हो या आरसी निकलवानी हो, किसी को भी आरटीओ ऑफिस तक जाना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन सिस्टम को अमली करने के बाद मात्र ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस के लिए ही आरटीओ में जाना पड़ेगा। </div><div>केंद्र सरकार की इस सूचना के बाद सभी राज्यों में तेजी से काम शुरू हो चुका है। ड्राइविंग लायसंस के अलावा पीएम आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए भी लोग जनसुविधा केंद्र का इस्तेमाल कर सकते है। जिसके लिए उन्हें काफी कम फीस देनी होगी। जन सुविधा केंद्र पर किसी भी कार्य के लिए सरकार द्वारा पहले से ही एक कीमत तय कर दी जाती है, जिससे अधिक कीमत वह वसूल नहीं कर सकते। जिससे ग्राहकों को काफी फायदा होता है। </div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/81232/no-longer-will-agents-be-needed-to-create-any-documents-important-decisions-taken-by-the-government</link>
                <guid>https://www.loktej.com/article/81232/no-longer-will-agents-be-needed-to-create-any-documents-important-decisions-taken-by-the-government</guid>
                <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 15:52:43 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अब ड्राइविंग टेस्ट के लिए नहीं खाने पड़ेंगे आरटीओ के धक्के, जानें परिवहन मंत्रालय की नई गाइडलाइन</title>
                                    <description><![CDATA[परिवहन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त सेंटरों पर ही दे सकेगे ड्राइविंग टेस्ट]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><div>आजकल यदि सड़क पर गाड़ी चलानी है तो उसके लिए सबसे जरूरी है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना। हा<span style="font-size:1rem;">लांकि कई लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होने वाले टेस्ट के दौरान की समय की बर्बादी के कारण लाइसेंस निकलवाने में काफी आलस करते हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जिसके अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाने के लिए अब आपको ड्राइविंग टेस्ट देने आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा। </span></div><div><span style="font-size:1rem;">विस्तृत जानकारी के अनुसार मार्ग परिवहन मंत्रालय द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के अनुसार, अब व्यक्ति को ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु वह मार्ग परिवहन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त सेंटर पर से ही ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। इसके लिए व्यक्ति जहां ड्राइविंग सीख रहा है, वहां से उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जिसके अनुसार वह ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन सेंटरों में जाकर ड्राइविंग टेस्ट दे सकेगा और उसी के आधार पर उसका ड्राइविंग लायसंस मिल सकेगा।</span><br /></div><div><span style="font-size:1rem;">मंत्रालय के इस आदेश के बाद आरटीओ का काम काफी कम हो जाएगा। बता दें कि इसके पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो टेस्ट देना पड़ता था, उसके लिए लोगों को आरटीओ जाना पड़ता था। एक ही दिन में हजारों लोगों के आने से आरटीओ के कर्मचारियों का भी कार्यभार काफी बढ़ने लगा था। ऐसे में कोरोना महामारी के आने के बाद यह बोझ और बढ़ गया। इसलिए मंत्रालय द्वारा एक नया बदलाव और काम को तेज करने के लिए स्मार्ट वर्क किया जा रहा है, जिससे लोगों को लाइसेंस देने की देने का काम और भी तेजी से किया जा सके। </span><br /></div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/81128/no-longer-have-to-eat-for-driving-test-rto-pushes-know-the-new-guideline-of-the-ministry-of-transport</link>
                <guid>https://www.loktej.com/article/81128/no-longer-have-to-eat-for-driving-test-rto-pushes-know-the-new-guideline-of-the-ministry-of-transport</guid>
                <pubDate>Sat, 12 Jun 2021 14:52:01 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>

            </channel>
        </rss>
        