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                <title>Traffic Rules - Loktej</title>
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                <description>Traffic Rules RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>सूरत : अब बेवजह हॉर्न बजाया तो लगेगा फाइन, नए ट्रैफिक नियम लागू</title>
                                    <description><![CDATA[
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<p>सूरत। शहर में बेवजह हॉर्न बजाने की आदत पर अब लगाम लगने वाली है। ट्रैफिक सिग्नल और हेलमेट नियमों की तरह अब हॉर्न के उपयोग पर भी नए ट्रैफिक नियम लागू कर दिए गए हैं। शहर की ट्रैफिक पुलिस ने पहली बार अनावश्यक हॉर्न बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया है।</p>
<p>ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 190(2) के तहत ऐसे वाहन चालकों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है, जो बिना ज़रूरत हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये और दोबारा गलती करने पर 1,000 रुपये तक का फाइन</p></div></div></div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.loktej.com/article/144402/surat-now-fine-will-be-imposed-if-you-blow-horn"><img src="https://www.loktej.com/media/400/2025-12/b04122025-01.jpg" alt=""></a><br />
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<p>सूरत। शहर में बेवजह हॉर्न बजाने की आदत पर अब लगाम लगने वाली है। ट्रैफिक सिग्नल और हेलमेट नियमों की तरह अब हॉर्न के उपयोग पर भी नए ट्रैफिक नियम लागू कर दिए गए हैं। शहर की ट्रैफिक पुलिस ने पहली बार अनावश्यक हॉर्न बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया है।</p>
<p>ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 190(2) के तहत ऐसे वाहन चालकों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है, जो बिना ज़रूरत हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये और दोबारा गलती करने पर 1,000 रुपये तक का फाइन लगाया जाएगा।</p>
<p>ट्रैफिक ब्रांच के एसीपी एस.आर. टंडेल ने बताया कि सूरत में कई वाहन चालक आदतन हॉर्न बजाते हैं। लोग अक्सर रेड सिग्नल पर खड़े होते हुए भी हॉर्न बजाते हैं, जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ता है। इस आदत को रोकने के लिए पुलिस पहले जागरूकता अभियान चला रही है और उसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।</p>
<p>एसीपी टंडेल ने स्पष्ट किया कि इस पहल का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं है, बल्कि लोगों में ट्रैफिक अनुशासन और ध्वनि प्रदूषण के प्रति सजगता बढ़ाना है। फिलहाल पुलिस शहर के विभिन्न इलाकों में जागरूकता गतिविधियां चला रही है, ताकि नागरिक जुर्माना लगने से पहले अपनी आदतों में सुधार कर सकें।</p>
<p>यह नया अभियान सूरत शहर को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त और यातायात को अधिक अनुशासित बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।</p>
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                                                            <category>सूरत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 15:25:09 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Bhatu Patil]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>यातायात नियम : अगर आपने भी किया अपनी बाइक के साथ कुछ ऐसा तो तुरंत आ जायेंगे ट्रैफिक पुलिस की नजर में</title>
                                    <description><![CDATA[हम आपको बताते है कि आरसी बुक, लाईसेंस, पीयूसी और बीमा के अलावा ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण आपको चपत लग सकती है]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><div>आपने कई बार देखा होगा कि जब आप सड़क पर निकलते हैं तो सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस आपकी बाइक रोककर मेमो फाड़ देती है। इसके लिए कई नियम लागू होते हैं। फिर भी जब ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है तो आपको लंबा फटका पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या होती है तो आपको इसका कारण पूछना होगा। जब भी पुलिस आपकी बाइक को रोकती है तो सबसे पहले ऐसा होता है कि आपको जुर्माना भरना पड़ता है। लेकिन अगर आपको पता हो कि कप क्यों जुर्माना भर रहे हैं तो अगली बार आपको जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। चलिए हम आपको बताते है कि आरसी बुक, लाईसेंस, पीयूसी और बीमा के अलावा ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण आपको चपत लग सकती है।</div><div>आपको बता दें कि अगर आपने अपनी बाइक की नंबर प्लेट पर कोई काम किया है या रंग से छेड़छाड़ की है। इसके अलावा अगर आपने कोई स्टीकर लगाया है या उसका कोई कोना मुड़ा हुआ है तो पुलिस आपके नाम का मेमो फाड़ सकती है। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें।</div><div>इसके अलावा अगर आपने अपनी बाइक की हेडलाइट या टेललाइट बल्ब बदल दिया है, हेडलाइट और टेललाइट पर एक कवर लगा दिया है और उसकी रोशनी एक अलग रंग की लगती है, तो आप ट्रैफिक पुलिस के निशाने पर हो सकते हैं। इस तरह की मोटरसाइकिल यानि बाइक को पुलिस सबसे पहले पकड़ती है. इसके लिए आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।</div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/81542/traffic-rules-if-you-also-did-something-like-this-with-your-bike-then-it-will-come-immediately-in-the-eyes-of-traffic-police</link>
                <guid>https://www.loktej.com/article/81542/traffic-rules-if-you-also-did-something-like-this-with-your-bike-then-it-will-come-immediately-in-the-eyes-of-traffic-police</guid>
                <pubDate>Tue, 02 Aug 2022 11:14:08 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>खुद पुलिस है तो हेलमेट नहीं पहनने का क्या? अब से पुलिसकर्मियों पर भी लगेगा दंड</title>
                                    <description><![CDATA[पुलिस आयुक्त संजय श्रीवास्तव ने अहमदाबाद के सभी थानों, विभिन्न पुलिस विभागों के अधिकारियों को एक सप्ताह तक विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.loktej.com/article/86309/if-you-are-a-police-yourself-then-what-about-not-wearing-a-helmet-from-now-on-policemen-will-also-be-punished"><img src="https://www.loktej.com/media/400/2022-03/2361_speed-limit-traffic-police-gujarat.jpg" alt=""></a><br /><div>एक तरफ सरकार आम आदमी के लिए यातायात के नियमों को कड़ा करने के साथ साथ इन नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए तरह तरह की व्यवस्था की जा रही है वहीं ऐसा पाया गया है कि कानून बनाने और उसका पालन कराने की जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिसकर्मी ही खुद यातायात नियमों का पालन नहीं करते और अधिकांश पुलिस बिना हेलमेट के ही पुलिस स्टेशन आते हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त संजय श्रीवास्तव ने अहमदाबाद के सभी थानों, विभिन्न पुलिस विभागों के अधिकारियों को एक सप्ताह तक विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। जिसमें पुलिस निरीक्षक ने अपने थाने में हेलमेट नहीं पहनने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए डीसीपी को रिपोर्ट करने का आग्रह किया है।</div><div>बता दें कि पुलिस आयुक्त संजय श्रीवास्तव को इसके बारे में कई शिकायतें मिली थीं कि पुलिसकर्मी खुद हेलमेट नहीं पहनकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पुलिस आयुक्त ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 9 मार्च से 1 अप्रैल तक अहमदाबाद शहर के सभी थानों में पुलिस निरीक्षक, मुख्यालय, पुलिस आयुक्त कार्यालय, अपराध शाखा सहित विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। बिना हेलमेट के थाने में आने वाले पुलिस कर्मियों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करने और सभी मामलों की सूचना डीसीपी को देने को कहा जाता है।</div><div>इस रिपोर्ट में उल्लंघनकर्ता का नाम, उसकी स्थिति, उसने किन नियमों को तोड़ा? कार्यवाही का विवरण और डीसीपी को रिपोर्ट का विवरण भरना होगा। बाद वाले को अगले दिन खुद डीसीपी को रिपोर्ट ट्रैफिक विभाग को देनी होगी। हेलमेट ड्राइव के दौरान एसीपी और डीसीपी को सुपर विजन करना होगा। लेकिन पुलिस आयुक्त द्वारा एक सप्ताह के लंबे अभियान के अलावा, पुलिस कर्मियों द्वारा यातायात नियमों का नियमित प्रवर्तन भी आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश ड्राइव के पूरा होने के बाद नियम तोड़ना आम होता जा रहा है।</div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>अहमदाबाद</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 26 Mar 2022 11:57:28 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>गुजरात वासियों हेलमेट और सीट बेल्ट पहन लेना,  चालान कटने वाला है; फिर मत कहना बताया नहीं था!</title>
                                    <description><![CDATA[हेलमेट और सीट बेल्ट संबंधित यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालक से 500 रुपये का जुर्माना लगाएगी ट्रैफिक पुलिस]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><div>राज्य पुलिस ने दिन बा दिन बढ़ रहे ट्राफिक समस्याओं, बिना हेलमेट व सीट बेल्ट पहने लापरवाही से वाहन चलाने से होने वाले सड़क दुर्घटनाओं और उससे होने वाली मौतों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 6 से 15 मार्च तक एक मेगा ड्राइव का आयोजन किया है। इस मेगा ड्राइव के तहत हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले ड्राइवरों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।</div><div>आपको बता दें कि पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी द्वारा सड़क सुरक्षा द्वारा सुरक्षा की दिशा में किये गये कार्यों की समीक्षा बैठक के साथ-साथ गुजरात राज्य में समय-समय पर आयोजित सड़क सुरक्षा पर कार्य की समीक्षा बैठक में गुजरात पिछले कुछ समय से गुजरात में सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने के कारण होने वाली मौतों और गंभीर चोटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।</div><div>इस बैठक में तय किया गया कि सड़क हादसों की घटनाओं को कम करने के साथ-साथ यातायात नियमों का उचित पालन सुनिश्चित करने के लिए यातायात प्रवर्तन के कार्य में हेलमेट और सीट बेल्ट के उल्लंघन के मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस संबंध में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट सहित गुजरात के शहरों में और सभी जिलों में 6 से 15 मार्च तक हेलमेट और सीट बेल्ट उल्लंघन के मामलों को लेकर मेगा ड्राइव का आयोजन किया गया है। ट्रैफिक पुलिस हेलमेट और सीट बेल्ट पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालक से 500 रुपये का जुर्माना लगाएगी।</div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>गुजरात</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/68429/the-people-of-gujarat-should-wear-helmet-and-seat-belt-the-challan-is-about-to-be-deducted-then-don-t-say-didn-t-tell</link>
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                <pubDate>Sun, 06 Mar 2022 13:09:01 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>कार चलाते समय ऐसे करेंगे फोन पर बात तो नहीं कटेगा चालान!</title>
                                    <description><![CDATA[केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडगरी ने दी जानकारी]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><div>अगर आप कार चलाते है और कभी कभी काम कार चलाते समय किसी काम से फोन पर बात करते है तो ये खबर आपके लिए है। यातायात के नियमों की बात करें तो वाहन चलते समय फोन पर बात करना अपराध है और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकता है। लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे है जिससे आप कार चलते समय फोन पर बात भी कर सकते हैं और आपका चालान भी नहीं कटेगा। माल लीजिये कि अगर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट भी देती है तो इस स्थिति में आप उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।</div>
<div>आपको बता दें कि केरल राज्य के एर्नाकुलम से कांग्रेस सांसद हिबी ईडन द्वारा लोकसभा में पूछे गये सवाल के जवाब में केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडगरी ने बताया कि हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन फीचर के माध्यम से मोबाइल पर बात करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे में यदि कोई कार चलाते फोन कान पर लगाकर बात करने के बजाय हैंडस फ्री कम्यूनिकेशन फीचर के माध्यम से बात कर रहा है तो इसके लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही इसके लिए चालक को कोई भी जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।' आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने सवाल किया था कि क्याइ मोटर वाहन अधि‍नियम 2019 की धारा-84(ग) के तहत मोटर वाहनों में हैंड्स-फ्री कम्युैनिकेशन फीचर के माध्यम से मोबाइल पर बात करने पर दंड का प्रावधान है।</div>
<div>अन्य जरुरी नियमों की बात करें तो दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है और न करने पर मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत 1000 रुपये का जुर्माना और मोटर वाहन अधिनियम की धारा-134C के तहत 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>फिचर</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/80473/while-driving-the-car-you-will-talk-on-the-phone-like-this-the-challan-will-not-be-deducted</link>
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                <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 13:20:01 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>इस नियम के आने के साथ ही अब से पुराने वाहनों के लिए चुकाना होगा 8 गुना अधिक रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस</title>
                                    <description><![CDATA[मौजूदा नीति के तहत मोटरसाइकिलों के लिए पंजीकरण शुल्क लगभग जो अभी 300 रुपये है वो बढ़कर 1,000 रुपये हो जाएगा]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.loktej.com/article/80203/with-the-introduction-of-this-rule-from-now-on-for-the-old-vehicles-8-times-more-registration-renewal-fee-will-have-to-be-paid"><img src="https://www.loktej.com/media/400/2021-10/traffic-vechils.jpg" alt=""></a><br /><div>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पुराने वाहनों को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से हटाने की दिशा में काम कर रहा है। वे सभी प्रकार के वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए एक वाहन स्क्रैप नीति को लागू करने पर भी विचार कर रहे हैं। जिसके तहत ग्राहकों को अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह नीति 15 वर्ष से अधिक के वाणिज्यिक वाहनों और 20 वर्षों से अधिक के यात्री वाहनों को रद्द कर देगी यदि वे फिटनेस और उत्सर्जन परीक्षण पास नहीं करते हैं।</div><div>आपको बता दें कि मौजूदा नीति के तहत मोटरसाइकिलों के लिए पंजीकरण शुल्क लगभग जो अभी 300 रुपये है वो बढ़कर 1,000 रुपये हो जाएगा। जबकि 15 साल से ऊपर के बस या ट्रक के लिए फिटनेस नवीनीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की वर्तमान दर जो अभी 1,500 रुपये है वो 12,500 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा, निजी वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण में किसी भी तरह की देरी के लिए प्रति माह 300 रुपये और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 500 रुपये का खर्च आएगा। वाणिज्यिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में देरी पर प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना लगेगा।</div><div>आपको बता दें कि दिल्ली और उसके आसपास 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन पहले से ही प्रतिबंधित हैं। रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल फीस में बढ़ोतरी का मकसद लोगों को अपने पुराने वाहन रखने से रोकना है। बता दें, निजी वाहन मालिकों को वाहन के 15 साल पुरे होने के बाद हर 5 साल में फिटनेस नवीनीकरण कराना होता है। इसी तरह कमर्शियल व्हीकल के 8 साल पूरे होने के बाद हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण कराना होता है। इसके अलावा वाहनों के मैनुअल और ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट के लिए भी फीस तय की गई है।</div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>फिचर</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/80203/with-the-introduction-of-this-rule-from-now-on-for-the-old-vehicles-8-times-more-registration-renewal-fee-will-have-to-be-paid</link>
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                <pubDate>Wed, 06 Oct 2021 19:20:23 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>इंदौर : ट्रैफिक सिग्नल पर अचानक नाचने लगी लड़की, वीडियो वायरल होने पर बुरी फंसी</title>
                                    <description><![CDATA[श्रेया कालरा नाम की मॉडल ने किया बीच सड़क पर डांस, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया मामला]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.loktej.com/article/82851/indore-a-girl-suddenly-started-dancing-at-a-traffic-signal-badly-caught-when-the-video-went-viral"><img src="https://www.loktej.com/media/400/2021-09/1461_33.jpg" alt=""></a><br /><div>अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो और ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े सिग्नल के हरे होने का इंतज़ार कर रहे हो तभी अचानक कही से कोई लड़की आ कर थिरकने लगे तो आपको कैसा लगेगा? हो सकता है आपको ये सुनने में अजीब लग रहा हो पर आज ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला मध्यप्रदेश में आये और मिनी मुंबई माने जाने वाले इंदौर में। जहां एक लड़की बीच सड़क पर आ कर नाचने लगी।</div><div>जानकारी के अनुसार इंदौर के विजय नगर थाना क्षेत्र के रसोमा चौराहे पर श्रेया कालरा नाम की एक लड़की जो कि एक मॉडल है, वो ठुमके लगाने लगी। ब्लैक शूट पहन और काला मास्क लगाकर नाच रही इस मॉडल का डांस करने वाला यह वीडियो जमकर वायरल हो गया।</div><div>सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। ये डांस वीडियो जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक पहुंचा तो उन्होंने युवती के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई जरूरी है ताकि ट्रैफिक सिग्नल पर ऐसे वीडियो बनाने के चलन को रोका जा सके।</div><div>आपको बता दें पुलिस ने इस मामले में कहा कि इस तरह से ट्रैफिक सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। पुलिस ने कहा है कि यातायात नियमों का पालन किया जाए और अपनी और दूसरों की जान को खतरे में न डाला जाए।  लड़की जिस तरह से डांस वीडियो बना रही है उससे अपनी और दूसरों की सुरक्षा को भी खतरा है। अगर कोई वीडियो बनाता है तो सावधान हो जाएं।</div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>प्रादेशिक</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 19:47:54 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नई दिल्ली : सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए ट्राफिक पुलिस ने कसी कमर, ड्रिंक एंड ड्राइव जांच शुरू</title>
                                    <description><![CDATA[कोरोना को देखते हुए सावधानीपूर्वक की जा रही है जांच]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><div>राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब पीकर वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लगातार हो रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए ड्रंक एंड ड्राइव को फिर से शुरू किया है।  कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए इस बार ड्रंक एंड ड्राइव पर पुलिस एक मेमो फाड़ रही है। एल्कोमीटर में लगे पाइप को भी एक बार इस्तेमाल किया जाएगा।  प्रत्येक पाइप पैकिंग में होगा।</div><div>जानकारी के अनुसार, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बड़े पैमाने पर ड्रंक एंड ड्राइव शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार टीम स्थिति की जांच के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंच गई है। यहां यातायात पुलिस निरीक्षक सुनील यादव अपने स्टाफ के साथ मौजूद थे, शनिवार की रात को लोग बार और होटलों में पार्टी करने जा रहे थे और शराब के नशे में गाड़ी चलाकर सड़क हादसों को न्यौता दे रहे थे। कई हादसों में लोगों की जान भी जा चुकी है।</div><div>ट्रैफिक डीसीपी के अनुसार कर्मचारी दस्ताने और मास्क के साथ काम पर मौजूद हैं।  लएल्कोमीटर को सैनिटाइज करने के बाद, एक नए एल्कोमीटर पाइप का उपयोग किया जाता है जो पहले से ही पैकिंग में होता है साथ ही दूरी बनाकर मेमो फाड़े जा रहे हैं। ड्रंक एंड ड्राइव की शुरुआत से लेकर अब तक कई लोगों को शराब के नशे में गाड़ी चलाते और पूछने पर धमकाते हुए देखा गया है। हालांकि कुछ को बाद में इसका मलाल भी हुआ है।</div><div>नियम की बात करें तो अगर आप शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं और पुलिस आपको पकड़ लेती है तो नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपका वाहन जब्त किया जा सकता है और कोर्ट आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा सकता है। इसके अलावा आपको 6 महीने जेल या दोनों की सजा हो सकती है। ऐसे में सभी से निवेदन है कि अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसी गलतियां न करें।</div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>प्रादेशिक</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/82834/new-delhi-to-check-road-accidents-the-traffic-police-started-a-tight-waist-drink-and-drive-investigation</link>
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                <pubDate>Sun, 12 Sep 2021 15:29:38 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अहमदाबाद : आबादी से भी तेजी से बढ़ रही वाहनों की संख्या,घंटों ट्रैफिक में बिता रहे है शहरजन</title>
                                    <description><![CDATA[ट्रैफिक जाम की समस्या से शहर परेशान, नगर निगम द्वारा की जा रही सारी कोशिशें नाकाफी]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><div>राज्य के सबसे बड़े शहर में ट्रैफिक की समस्या दिनबदिन विकराल होती जा रही है। अहमदाबाद राज्य का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। लेकिन शहर में ऐसी कई चीजें हैं जिस पर काम नहीं हुआ और वह है टाउन प्लानिंग। ऐसे में शहर में टाउन प्लानिंग नहीं होने से नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।</div><div>जानकारी से पता चलता है कि वाहनों की बढ़ती संख्या और इससे होने वाला प्रदूषण यहां के नागरिकों को परेशान कर रहे है। आपको बता दें कि अहमदाबाद अपनी रोजी रोटी और करियर के लिए लोगों की पहली पसंद रहा है।  लेकिन शहर में आते ही लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को शहर के प्रति आकर्षित करने वाली इमारतें बंगले हैं। लोग करोड़ों रुपये के वाहन भी खरीद रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सही सड़क का सामना करना पड़ रहा है।</div><div>आधिकारिक जानकारी के अनुसार पिछले पांच साल में शहर में करोड़ों रुपये की गाडिय़ां बिकी हैं। अहमदाबाद शहर की बात करें तो शहर की आबादी करीब 65 लाख है, जिसके मुकाबले वाहनों की बात करें तो यह 45 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। अहमदाबाद में पिछले पांच साल में 11 लाख से ज्यादा वाहनों की बिक्री हुई है। ऐसे में जिस तरह से वाहनों की बिक्री हो रही है, उससे शहर में ट्रैफिक की समस्या होना बहुत आम बात है। साथ ही शहर के अलग-अलग हिस्सों में जाम की समस्या वर्षों से हल नहीं हुई है। खासतौर पर पूर्वी क्षेत्र में तो सालों से जाम की स्थिति बनी हुई है। </div><div>आपको बता दें कि नागरिकों का यह भी मानना ​​है कि नगर निगम द्वारा यातायात की समस्या को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं पर इन सबके बीच ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि ट्रैफिक के कारण लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी समय लग जाता है। जहां पांच साल पहले एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में 10 से 15 मिनट लगते थे, वहीं आज पहुंचने में करीब 30 मिनट लगते हैं।  खासकर जो लोग पूर्वी अहमदाबाद से पश्चिम अहमदाबाद या पश्चिम से पूर्व की ओर जाना चाहते हैं, उन्हें अधिक समय लग रहा है।</div><div>ऐसे में वर्तमान में नागरिकों को उम्मीद है कि नगर में यातायात की समस्या के समाधान के लिए निगम द्वारा चौड़ी सड़कें तैयार की जाएंगी, साथ ही सड़क पर दबाव भी हटाया जाएगा.. ताकि यातायात की समस्या से बचा जा सके।</div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>अहमदाबाद</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/86044/ahmedabad-the-number-of-vehicles-is-increasing-faster-than-the-population-people-are-spending-hours-in-traffic</link>
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                <pubDate>Mon, 06 Sep 2021 19:51:11 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अब ट्राफिक नियम का उल्लंघन पड़ेगा भारी, 15 दिन के अंदर आ जाएगा घर चालान</title>
                                    <description><![CDATA[केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियम, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रखी जाएगी नजर]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><div><span style="font-size:1rem;">भारत भर में सरकार द्वारा ट्राफिक नियमों को और भी सख्त बना दिया गया है। ट्राफिक के नियमों का उल्लंघन करने वाले शख्स को अब नियमों का उल्लंघन करने  पर ऑनलाइन रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसेक बाद 15 दिनों के भीतर उसका चालान जारी कर दिया जाएगा। राज्यों में यातायात के नियमों में हुये संशोधन को ध्यान में रखते हुये अब नियमों का उल्लंघन करने वाली व्यक्ति को ई-चालान भेजा जाएगा। </span><br /></div><div>मंत्रालय ने कहा कि अपराध की जानकारी घटना के 15 दिनों के अंदर भेज दी जाएगी। यह इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड जब तक उस चालान का भुगतान नहीं होता तब तक रखा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार को मंत्रालय द्वारा निर्देश दिया गया है कि प्रमुख शहरों में जहां जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वहाँ पर सभी राज्य हाइवे, नेशनल हाइवे और नया महत्वपूर्ण चेतावनी देते संकेत स्पष्ट रूप से लगाए जाएंगे। मंत्रालय द्वारा बताया गया कि मोटर वाहन अधिनियम का उद्देश्य देश भर में ट्राफिक के नियमों के उल्लंघन को कम करना और ट्रेफिक के नियमों को लागू करने में ट्रांसपेरेंसी लाना है। </div><div>मंत्रालय कि इस नोटिफिकेशन में लगभग 132 शहरों का जिक्र किया गया है। इन सभी शहरों में सबसे अधिक 19 शहर महाराष्ट्र के है। जबकि उत्तरप्रदेश के 17 और आंध्रप्रदेश के 13 शहर है। सरकार ने बताया कि इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड रखने के लिए विभिन्न उपकरण में स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविज़न कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकोग्नीशन, वेट इन मशीन आदि का इस्तेमाल किया जाएगा। </div><div><br /></div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/81280/now-the-traffic-rules-will-be-violated-heavily-the-house-invoice-will-arrive-within-15-days</link>
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                <pubDate>Thu, 19 Aug 2021 19:46:42 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>परिवहन मंत्रालय ने जारी किए टू-व्हीलर पर बैठने के नए नियम, क्या आपने जाना</title>
                                    <description><![CDATA[दो पहिया वाहनों पर बैठने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.loktej.com/article/81247/new-two-wheeler-seating-rules-issued-by-the-ministry-of-transport-did-you-know"><img src="https://www.loktej.com/media/400/2021-08/4638_s12-030821.jpg" alt=""></a><br /><div><span style="font-size:1rem;">पिछले कई समय से देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। बढ़ रही सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार द्वारा गाड़ियों कि डिजाइन में बदलाव करने का निर्णय किया गया है। गाड़ी पर बैठने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये रोड परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नए नियम लागू किए गए है। सरकार द्वारा बाइकचालकों के लिए जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अब से बाइक के पीछे बैठने वाले व्यक्तियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। </span><br /></div><div>सरकार द्वारा सुझाए गए गाइडलाइन के अनुसार, बाइक की सीट के दोनों और हेंड होल्ड होना जरूरी है। पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए यह हेंड होल्ड होना जरूरी है। यदि बाइकचालक अचानक से ब्रेक मारता है तो ऐसी परिस्थिति में हेंड होल्ड होने पर पीछे बैठने वाला व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। इसके अलावा बाइक के पीछे के टायर की दाईं और का आधा हिस्सा भी कवर होना चाहिए। जिससे बाइक के पीछे बैठे हुये व्यक्ति का कपड़ा उसमें फंसे नहीं। </div><div>इसके अलावा मंत्रालय द्वारा दी हुई गाइडलाइन के अनुसार, बाइक में एक छोटा सा कंटेनर भी लगाना होगा। यदि बाइक की पीछे की सीट में कंटेनर नहीं लगा होगा तो बाइक पर दो लोगों को सवारी नहीं करने दी जाएगी। यदि इन नियमों का अनुसरण नहीं किया गया तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अल्वा सरकर द्वारा टायर के बारे में भी गाइडलाइन जाहीर की गई है। जिसके अनुसार 3.5 टन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगवाने की सूचना भी दी गई है। जिससे सिस्टम में लगे सेंसर की सहायता से टायर में कितनी हवा आई इसकी जानकारी ड्राइवर को मिलेगी। आए दिन सरकार द्वारा रोड सुरक्षा के नियमों में बदलाव किए जाते है, जिसमें पिछले कई सालों में इन सुरक्षा नियमों को कडक बनाने को और भी अधिक महत्व दिया गया है। </div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 03 Aug 2021 18:23:25 +0530</pubDate>
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                <title>आप भी चलाते है गाड़ी तो जान लीजिए ये कुछ खास नियम, वरना जेब होगी हलकी</title>
                                    <description><![CDATA[ट्राफिक के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए परिवहन मंत्रालय ने किया ट्वीट]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.loktej.com/article/80913/if-you-also-drive-a-car-then-know-these-special-rules-otherwise-the-pocket-will-be-lighter"><img src="https://www.loktej.com/media/400/2021-04/trafik-dand.jpg" alt=""></a><br /><div><span style="font-size:1rem;">केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय समय-समय पर गाड़ी चलाने वाले चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाते हैं। इसका उद्देश्य है कि लोग वाहन चलाते समय अधिक  सावधान और जागृत रहें। इस कार्यक्रम के तहत, मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालकों को नियमों और निर्देशों के प्रति थोड़ा अधिक संवेदनशील और सावधान करने के लिए काम किया जा रहा है।</span><br /></div><div><span style="font-size:1rem;">इस बारे में मंत्रालय ने खुद अपने ट्विटर से ट्वीट करके दिया है। इस ट्विट में लिखा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत नशे में ड्राइविंग करना अपराध है। अगर पहली बार शराब के नशे में ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए तो ड्राइवर को 10,000 रुपये या छह महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। यदि चालक द्वारा दूसरी बार ऐसा अपराध करते हुए पकड़ा जाता है या इसके बाद भी ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो चालक पर 15,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल की कैद लगाई जाएगी। देश में ड्रिंक एंड ड्राइव के बढ़ते मामले को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। एक अन्य ट्वीट में मंत्रालय ने कहा कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना भी अपराध है।</span><br /></div><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr" xml:lang="en">Think of your family before you set out to drive under the influence of alcohol!<a href="https://twitter.com/hashtag/SaveLifeNotFine?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#SaveLifeNotFine</a> <a href="https://t.co/xQ0XSwM901">pic.twitter.com/xQ0XSwM901</a></p>— MORTHRoadSafety (@MORTHRoadSafety) <a href="https://twitter.com/MORTHRoadSafety/status/1367791018628710402?ref_src=twsrc%5Etfw">March 5, 2021</a></blockquote> <div><span style="font-size:1rem;">आपको बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत बिना लाइसेंस के पकड़े जाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना या 3 महीने की कैद हो सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई गाड़ी चलाता है तो चालक के पास लाइसेंस होना चाहिए। यही नहीं, समय-समय पर वाहन का रखरखाव भी आवश्यक है। यहां तक कि अगर ऐसा नहीं होता है तो भी वित्तीय जुर्माना लगाने का प्रावधान है। मंत्रालय ने ट्वीट किया कि वाहनों को समय-समय पर साफ और सुरक्षित रखना आवश्यक था।</span><br /></div><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr" xml:lang="en">Timely Maintainence of your vehicle is must!<a href="https://twitter.com/hashtag/SaveLifeNotFine?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#SaveLifeNotFine</a> <a href="https://t.co/fRAqwgZUMv">pic.twitter.com/fRAqwgZUMv</a></p>— MORTHINDIA (@MORTHIndia) <a href="https://twitter.com/MORTHIndia/status/1366758019405467653?ref_src=twsrc%5Etfw">March 2, 2021</a></blockquote> <div><span style="font-size:1rem;">मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190 के तहत बुरी तरह से गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 1500 / - रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि खराब वाहन सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। हालांकि, सरकार समय-समय पर पुराने वाहनों को लेकर प्रदूषण को रोकने के प्रयास कर रही है। दूसरी ओर, वास्तविकता यह है कि सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। राजमार्गों जैसे अहम मार्गों पर पुलिस की टीमें समय-समय पर इसकी जांच करती हैं। इस तरह की जांच विशेष रूप से रात में की जाती है।</span><br /></div><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="und" dir="ltr" xml:lang="und"><a href="https://twitter.com/hashtag/SaveLifeNotFine?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#SaveLifeNotFine</a> <a href="https://t.co/7eHmH2x6jT">pic.twitter.com/7eHmH2x6jT</a></p>— MORTHINDIA (@MORTHIndia) <a href="https://twitter.com/MORTHIndia/status/1367098132073492484?ref_src=twsrc%5Etfw">March 3, 2021</a></blockquote>                                                                             ]]></content:encoded>
                
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                <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 14:35:32 +0530</pubDate>
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