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                <title>Rape - Loktej</title>
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                <description>Rape RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>बलात्कार की शिकायत करने वाली महिला को मेडिकल जांच के लिए 2 किमी चलने के लिए मजबूर किए जाने की शिकायत </title>
                                    <description><![CDATA[<p>अपने ससुराल वालों और अन्य लोगों के खिलाफ बलात्कार, काला जादू और घरेलू हिंसा की शिकायत करने वाली एक महिला वकील को कथित तौर पर एक सरकारी अस्पताल में एक महिला कांस्टेबल द्वारा उसकी चिकित्सा जांच के लिए लगभग 2 किमी चलने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। </p>
<p><strong>जानिए क्या है मामला</strong>  </p>
<p>समाचार एजेंसी आईंएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने अपने एनआरआई पति, देवर और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। काफी कोशिशों के बाद उसकी शिकायत दर्ज की गई। मामले में मंगलवार को परेल के केईएम अस्पताल में उसकी मेडिकल जांच</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.loktej.com/article/90805/complaint-of-rape-complainant-being-forced-to-walk-2-km"><img src="https://www.loktej.com/media/400/2023-03/rape-crime-woman-women-child-children-lady-girl.jpg" alt=""></a><br /><p>अपने ससुराल वालों और अन्य लोगों के खिलाफ बलात्कार, काला जादू और घरेलू हिंसा की शिकायत करने वाली एक महिला वकील को कथित तौर पर एक सरकारी अस्पताल में एक महिला कांस्टेबल द्वारा उसकी चिकित्सा जांच के लिए लगभग 2 किमी चलने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। </p>
<p><strong>जानिए क्या है मामला</strong> </p>
<p>समाचार एजेंसी आईंएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने अपने एनआरआई पति, देवर और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। काफी कोशिशों के बाद उसकी शिकायत दर्ज की गई। मामले में मंगलवार को परेल के केईएम अस्पताल में उसकी मेडिकल जांच होनी थी। हालांकि, चूंकि पीड़िता के पास टैक्सी का किराया नहीं था, इसलिए महिला कांस्टेबल ने कथित तौर पर उसे जांच के लिए अस्पताल तक पैदल चलने को मजबूर किया। इस मुद्दे को पुलिस उपायुक्त के ध्यान में लाया गया है और जवाब का इंतजार कर रहे हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>प्रादेशिक</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 23:13:31 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Premkumar Nishad]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मध्य प्रदेश : चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके हत्या करने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की ‘नाबालिग’ आरोपी की फांसी की सजा माफ़</title>
                                    <description><![CDATA[आरोपी के नाबालिग होने के कारण निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा को उच्चतम अदालत ने किया माफ़]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.loktej.com/article/90203/madhya-pradesh-supreme-court-pardons-death-sentence-for-juvenile-accused"><img src="https://www.loktej.com/media/400/2022-06/2751_supreme-court-india.jpg" alt=""></a><br /><p>मध्य प्रदेश के धार जिले में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में अदालत द्वारा एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद अब पता चला है कि आरोपी शख्स नाबालिग है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को खारिज कर दिया है क्योंकि वह घटना के वक्त नाबालिग था। इतना ही नहीं साथ ही अदालत ने उसे रिहा करने को भी कहा है। </p><p><strong>निचली अदालत ने सुनाई थी फांसी की सजा</strong></p><p>आपको बता दें कि घटना ऐसी है कि निचली अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए निचली अदालत की मौत की सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित थी तो याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि वह घटना के समय नाबालिग था, ऐसे में उसे किशोर न्याय अधिनियम का लाभ मिलना चाहिए।</p><p><strong>जानिए क्या है मामला</strong></p><p>मामले के बारे में बताते चलें कि 15 दिसंबर 2017 को धार जिले में अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही चार साल की बच्ची लापता हो गई थी। उसके माता-पिता ने गुमशुदगी दर्ज कराई लेकिन अगली सुबह लड़की का क्षत-विक्षत शव उसके घर से कुछ मीटर की दूरी पर मिला। पुलिस ने बताया कि उसे पत्थर से कुचल दिया गया। इस मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और 17 मई 2018 को निचली अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई।</p><p><strong>क्यों मिली आरोपी को रिहाई</strong><br /> <br />जेजे एक्ट के प्रावधानों के तहत, अगर किसी किशोर को किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है, तो उसे सुधार गृह में अधिकतम 3 साल तक कैद रखा जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट से जेजे एक्ट के तहत आरोपी के नाबालिग होने के दावे की जांच करने को कहा। निचली अदालत ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी थी। यह भी कहा गया कि आरोपी का जन्म 25 जुलाई 2002 को हुआ था। ऐसे में घटना के दिन यानी 15 दिसंबर 2017 को मात्र 15 साल का था।</p><p><strong>सुप्रीम कोर्ट ने किया फैसले में संशोधन</strong></p><p>इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के 15 नवंबर 2018 के आदेश में संशोधन किया। इंदौर खंडपीठ ने अपने आदेश से युवक की दोषसिद्धि और फांसी की सजा को बरकरार रखा। निचली अदालत ने युवक के नाबालिग होने के दावे पर जांच के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने रिपोर्ट और साक्ष्य में प्रस्तुत सामग्री का भी अवलोकन किया है, जिसके आधार पर निचली अदालत अपने निष्कर्ष पर पहुंची है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>प्रादेशिक</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 21:51:26 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Premkumar Nishad]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>कर्नाटक : 60 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया</title>
                                    <description><![CDATA[एक कबाड़ की दुकान में मजदूर के रूप में काम करते हैं दोनों आरोपी]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p>कर्नाटक के विजयपुरा जिले में एक 60 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में शनिवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान साड्डा शेख और रवि के रूप में हुई है, जो एक कबाड़ की दुकान में मजदूर के रूप में काम करते हैं। पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्तमान में पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है।</p>
<p><strong>भीख मांगने का काम करती है पीडिता</strong><br /> <br />मामले में मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता जोरापुरा पेट के एक मंदिर में भक्तों द्वारा दी गई भिक्षा से अपना जीवन यापन करती थी। पुलिस के मुताबिक, 2 मार्च को जब पीड़िता ने दोनों आरोपियों से उसे घर छोड़ने के लिए मदद मांगी, तो आरोपी उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया और वृद्ध पीड़िता को बेहोशी की हालत में मौके पर ही छोड़ दिया।</p>
<p><strong>पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार</strong></p>
<p>इसके बाद पीड़िता होश में आने के बाद खुद किसी तरह जामखंडी रोड पर आ गई थी। महिला की स्थिति देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपियों का ब्योरा एकत्र करने के बाद उन्हें ट्रैक करने और गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में आगे की जांच जारी है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>प्रादेशिक</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/90202/police-detained-both-the-accused-who-raped-a-60-year-old-woman</link>
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                <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 21:50:00 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Premkumar Nishad]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>उत्तर प्रदेश : ट्यूशन क्लास आई मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[रेप की यह घटना साल 2020 की है, 11 गवाहों और सबूतों के आधार पर हुआ फैसला]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.loktej.com/article/89602/court-sentenced-20-years-imprisonment-to-the-accused-who-raped"><img src="https://www.loktej.com/media/400/2022-04/fence-freedom-prison-jail-hands-fingers-crime-criminal-court-crime.jpg" alt=""></a><br /><p>उत्तर प्रदेश में एक अदालत ने एक मासूम बच्ची के साथ हुए बलत्कार मामले की सुनवाई करते हुए रेप के आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। गौतम बुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर कोर्ट ने 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रेप की यह घटना साल 2020 की है। जहां आरोपी ट्यूशन करने आई मासूम बच्ची को अपनी छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।</p>
<p><strong>11 गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर हुआ फैसला</strong></p>
<p>आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष लोक अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पास्को-2) चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने 11 गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर सागर को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। जेपी भाटी ने बताया कि अदालत ने आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।</p>
<p><strong>क्या है पूरा मामला?</strong></p>
<p>दुष्कर्म की यह घटना साल 2020 की है। मासूम बच्ची दादरी थाना क्षेत्र में आरोपी सागर की बहन के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। दुष्कर्म की घटना वाले दिन वह ट्यूशन पढ़ने गई थी लेकिन उस दिन सागर की बहन की तबीयत खराब थी। ऐसे में उसकी बहन ने सागर से बच्ची को ट्यूशन देने के लिए कहा। जिसके बाद आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी लड़की को अपने घर की छत पर ले गया। जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने घर जाकर सागर की हरकत के बारे में बताया। जिसके बाद लड़की के पिता ने दादरी थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जिस पर 2020 से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>प्रादेशिक</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 09 Feb 2023 14:26:37 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Premkumar Nishad]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>चार राज्यों में आश्रम चलाने वाला और नाबालिक किशोरी के साथ 18 महीनों से दुष्कर्म करने का आरोपी महंत गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[पीड़िता की मां पर भी एसिड एटैक किये जाने की आशंका]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.loktej.com/article/88501/mahant-arrested-for-running-an-ashram-in-four-states-and"><img src="https://www.loktej.com/media/400/2022-12/k30122022-07.jpg" alt=""></a><br /><p>राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने रेप के एक मामले में एक महंत को गिरफ्तार किया है। चार राज्यों में 5 आश्रम चलाने वाले महंत पर 17 साल की एक लड़की से 18 महीने तक रेप करने का आरोप है। राजधानी जयपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा में आरोपी महंत सरजूदास को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया।</p>
<p>जिला अतिरिक्त अधीक्षक गोवर्धन लाल ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तारी के दौरान भीलवाड़ा आश्रम से कुछ संदिग्ध सामान बरामद किया गया है। इसके बाद वह बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। महंत सरजूदास को गुरुवार को एक न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। </p>
<img src="https://www.loktej.com/media/2022-03/sundress-summer-dress-girl-woman-lady-alone-honeytrap-honey-trape-crime-legs-forest-skirt-depress-walking2.jpg" alt="Sundress-Summer-Dress-Girl-Woman-Lady-Alone-HoneyTrap-Honey-Trape-Crime-Legs-Forest-Skirt-Depress-Walking"></img>
प्रतिकात्मक तस्वीर

<p> </p>
<p>गोवर्धन लाल ने कहा कि हाल ही में एक 17 वर्षीय लड़की ने महंत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि महंत ने डेढ़ साल की अवधि में उसके साथ कई बार बलात्कार किया। उसकी मां पर तेजाब से हमला किया गया है। मां को शक था कि उसी ने अपनी बेटी को महंत के पास भेजा है। उसने एसिड अटैक किया था। बाद में लड़की ने अपनी आपबीती अपनी मां और फिर पुलिस को बताई। नाबालिग लड़की द्वारा लगाए गए आरोपों को सत्यापित करने के लिए पुलिस ने पहले प्रारंभिक जांच की।</p>
<p>एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि सरजूदास महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में अयोध्या और उत्तराखंड में बद्रीनाथ में भी आश्रम चलाता है। आश्रम के अन्य बच्चों को दूसरे काम में फंसाकर महंत बच्ची के साथ दुष्कर्म करता था। गोवर्धन लाल ने बताया कि युवती ने कुछ महीने पहले यह बात अपनी सहेली को बताई थी। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>प्रादेशिक</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 30 Dec 2022 20:38:40 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>राजकोट : नाबालिक बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[मामले में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6 के तहत दोषी को आजीवन कारावास]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><div>पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जेडी सुथार ने नाबालिक लड़की का अपहरण और बलात्कार करने वाले कोठारिया सॉल्वेंट क्षेत्र के चंद्रेश उर्फ लालो भीखा डोडिया के खिलाफ दर्ज मामले में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई।</div><div><br /></div><h2>क्या है मामला?</h2><div><br /></div><div>मामले के बारे में बता दें कि कोठारिया सालवेंट क्षेत्र में रहने वाले आरोपी चंद्रेश उर्फ लाला की पड़ोस में रहने वाली सातवीं कक्षा की छात्रा से दोस्ती हो गई। तरुणी जब गरबा अभ्यास के लिए जा रही थी तो आरोपी चंद्रेश ने तरुणी को छेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान जब बच्ची के माँ ने ये सब देखा तो चंद्रेश उर्फ लाला को डांटा और धमकाया। तब चंद्रेश शरमाने के बजाय चिल्लाने लगा कि जूनागढ़ मेरे बाप का है और अगर मैं भाग गया तो कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। इस निहित धमकी के अगले दिन, चंद्रेश ने तरुणी को उसके घर से लेकर भगा गया।</div><div><br /></div><h2>एक महीने बाद आया पकड़ में</h2><div><br /></div><div>इस घटना के एक महीने बाद पुलिस ने तरुणी और चंद्राश को ढूंढ निकाला। इस दौरान किशोरी से पूछताछ में उसने बताया कि आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती सात से आठ बार दुष्कर्म किया। लिहाजा पुलिस ने दोनों का मेडिकल परीक्षण कराकर चंद्रेश को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी चंद्रेश के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश किया। जिसके बाद सरकार की ओर से पेश जिला लोक अभियोजक एसके वोरा ने कहा है कि अभियुक्तों के बचाव और अभियोजन मामले में सभी विसंगतियां तुच्छ और अप्रासंगिक हैं।</div><div><br /></div><h2>पुलिस जाँच में साबित हुआ अपराध</h2><div><br /></div><div>पुलिस जांच के दौरान पीड़िता की मेडिकल जांच में आरोपी के वीर्य का पता चला। तब अभियोजन पक्ष का पूरा मामला चिकित्सीय साक्ष्य से सिद्ध होता है। इसके अलावा नाबालिगों के शारीरिक शोषण को रोकने के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। इस बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा का आदेश पारित किया है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजकोट</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/87795/rajkot-life-imprisonment-to-the-accused-who-kidnapped-and-raped-a-minor-girl</link>
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                <pubDate>Sat, 26 Nov 2022 12:59:01 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>'ऐसे नर पिशाचों को चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए!', बच्ची से दुष्कर्म पर मंत्रीजी का रोष</title>
                                    <description><![CDATA[मध्यप्रदेश के खंडवा में एक नाबालिक बच्ची के साथ हुआ बलात्कार, दुष्कर्म के बाद आरोपी ने बच्ची को झाड़ियों में फैंका]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><div>इस देश में बच्चियों के साथ हो रहे अत्याचार रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। आये दिन देश की किसी न किसी कोने से ऐसी खबर सामने आ ही जाती है। अब मध्य प्रदेश के खंडवा से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दरिंदो ने एक चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद झाड़ियों में फेंक दिया गया। अपने घर से करीब 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में मासूम बच्ची 16 घंटे बाद गंभीर अवस्था में मिली थी। ये सारी जानकारी उस समय सामने आया, जब घर से लापता बच्ची की तलाश में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर कड़ाई से बात की तो आरोपी ने कबूल किया कि उसने बच्ची के साथ रेप करके उसे झाड़ियों में फेंक दिया।</div><div><br /></div><h2>दिवाली में बुआ के घर आई लड़की को पास के ढाबे पर काम करने वाले ने बनाया अपना शिकार</h2><div><br /></div><div>मामले के बारे में बताएं तो दीवाली के मौके पर अपने बुआ के घर आई हुई एक 4 साल की बच्ची सोमवार को अपने घर से गायब हो गई थी। बच्ची की बुआ का परिवार खेतों में काम करता है और खेत में ही झोपड़ी बनाकर रहता है। वहीं झोपड़ी के पास में ही एक ढ़ाबे पर काम करने वाला एक शख्स पिछले कई दिनों से बच्ची को मोबाइल दिखाता था। इस शख्स का नाम राजकुमार है। इस बच्ची के लापता होने पर जब परिजनों के खूब ढूंढ़ने के बाद भी वह नहीं मिली तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। इसके बाद खंडवा एसपी विवेक सिंह ने 200 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई। पुलिस ने भी आसपास नाले, खेत खलिहान ढूंढ़ती रही। बच्ची के ना मिलने पर संदिग्ध आरोपी के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया गया, फिर उसे रात में पकड़ लिया गया।</div><div><br /></div><h2>पुलिस पूछताछ में उगला सच</h2><div><br /></div><div>इसके बाद पूछताछ में आरोपी ने पूरी कहानी पुलिस के सामने कबूल किया। साथ ही उसने बताया कि उसने दुष्कर्म के बाद बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो बच्ची झाड़ियों में तड़पती मिली। बच्ची के निजी अंग गंभीर रूप से घायल थे। इसके बाद बच्ची को इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया। आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ–साथ धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है। </div><div><br /></div><h2>कड़ी कार्यवाही के निर्देश</h2><div><br /></div><div>इस मामले में मुख्यमंत्री और गृहमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं मध्यप्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर बहुत आक्रोशित नजर आई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया “वह व्यक्ति पहले वहीं से खाट मांग कर ले गया और फिर बच्ची को ले गया और दुष्कर्म किया फिर बच्ची को कचरे में फेंक दिया।” उन्होंने आगे कहा “ऐसे नर पिशाचों को चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए और इनके अंतिम संस्कार भी नहीं होने चाहिए।”</div><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr" xml:lang="hi"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> वह व्यक्ति पहले वहीं से खाट मांग कर ले गया और फिर बच्ची को ले गया और दुष्कर्म किया फिर बच्ची को कचरे में फेंक दिया। ऐसे नर पिशाचों को चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए और इनके अंतिम संस्कार भी नहीं होने चाहिए: खंडवा में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म पर मंत्री उषा ठाकुर,MP (03.11) <a href="https://t.co/WC6TLoOhLS">pic.twitter.com/WC6TLoOhLS</a></p>— ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/1588383279140331520?ref_src=twsrc%5Etfw">November 4, 2022</a></blockquote> <div><br /></div><h2>एक के बाद मध्यप्रदेश में सामने आ रहे हैं दुष्कर्म के मामले</h2><div><br /></div><div>गौरतलब है कि इससे पहले मध्य प्रदेश के गुना में 15 साल की एक लड़की का अपहरण कर सात लोगों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया था। इन आरोपियों में दो नाबालिग भी शामिल थे। वहीं, सोमवार रात को 17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ 20 साल के युवक द्वारा रेप की खबर भी आई थी। </div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>प्रादेशिक</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/83765/such-male-vampires-should-be-hanged-at-the-crossroads-minister-s-fury-over-raping-the-girl</link>
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                <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 12:29:01 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>उत्तर प्रदेश : क्लिनिक में इलाज के लिए आई महिला को बेहोशी का इंजेक्शन देकर छोलाछाप डॉक्टर ने किया दुष्कर्म</title>
                                    <description><![CDATA[डॉक्टर ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, लोगों में डॉक्टर के प्रति आक्रोश]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.loktej.com/article/83756/uttar-pradesh-the-doctor-misbehaved-by-giving-an-injection-of-unconsciousness-to-the-woman-who-came-to-the-clinic-for-treatment"><img src="https://www.loktej.com/media/400/2022-10/4355_rape-crime-harassment-police3.jpg" alt=""></a><br /><div>उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में इलाज के लिए आई एक महिला के साथ इलाज के बहाने डॉक्टर द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. डॉक्टर ने इस हरकत का वीडियो भी बनाने की बात कही है। इस घटना की जानकारी जैसे ही क्षेत्र के लोगों को हुई, वे आक्रोशित हो गए। लोगों ने पुलिस से आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तनाव को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिला मेडिकल टीम ने आरोपी के क्लीनिक को सीज कर दिया है।</div><div><br /></div><h2>क्या है मामला?</h2><div><br /></div><div>जानकारी के अनुसार अजमल नाम का व्यक्ति खरगुपुर थाना क्षेत्र के बिसुनापुर बाजार में झोलाछाप क्लीनिक चला रहा था. बुधवार को एक महिला इलाज के लिए उनके क्लीनिक गई थी। इसी दौरान आरोपी डॉक्टर ने महिला को एक इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन लगते ही महिला बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म का जघन्य कृत्य किया। साथ ही आरोपी ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया। यह वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।</div><div><br /></div><h2>स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे</h2><div><br /></div><div>घटना की सूचना मिलने पर सिटी सीओ लक्ष्मीकांत गौतम पुलिस टीम के साथ आरोपी के क्लीनिक पहुंचे. लेकिन, तब तक वह क्लीनिक बंद कर फरार हो गया था। पुलिस ने पीड़िता के परिवार की शिकायत के आधार पर रंगदारी व दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. उधर, घटना की जानकारी होने पर स्थानीय लोग सड़क पर आ गए और बाजार को बंद करने का प्रयास किया. आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने उनके क्लीनिक को सील कर दिया है। गुस्साए लोग आरोपित के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने देर शाम आरोपी अजमल को गिरफ्तार कर लिया</div><div><br /></div><h2>क्लिनिक में प्रतिबंधित दवाएं मिलीं</h2><div><br /></div><div>डॉक्टर के क्लीनिक में जांच के दौरान कई तरह की नशीली दवाएं मिलीं। डिप्टी सीएमओ डॉ टीपी जायसवाल के नेतृत्व में एक टीम जांच करने पहुंची और आरोपी के क्लिनिक में क्लोरोडियाजा टैबलेट, डायजेपाम इंजेक्शन, हार्मोनल इंजेक्शन सहित कई प्रतिबंधित दवाएं मिलीं। जांच टीम ने क्लीनिक को सीज कर दिया है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अलग से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।</div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>प्रादेशिक</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 29 Oct 2022 16:59:01 +0530</pubDate>
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                        url="https://www.loktej.com/media/2022-10/4355_rape-crime-harassment-police3.jpg"                         length="61838"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ब्रिटेन : पति ने किया घर के काम में मदद से इनकार तो पत्नी ने लगा दिया दुष्कर्म का आरोप</title>
                                    <description><![CDATA[पत्नी का किसी और के साथ अफेयर होने से दोनों ने ले लिया था तलाक]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><div><span style="font-size:1rem;">पति-पत्नी के  बीच लड़ाई-झगड़े कोई बड़ी बात नहीं है। पति-पत्नी के बीच झगड़े के कई मामले सुनने को मिलते हैं, लेकिन ब्रिटेन के वोरस्टरशायर में पति-पत्नी के बीच अनबन का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस अजीबोगरीब मामले में हुआ ऐसा कि जब पति ने घर के काम में पत्नी की मदद करने से इनकार कर दिया तो पत्नी ने पति के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करा दिया। जी हाँ! पत्नी ने सिर्फ घर के काम में मदद ना करने पर पुलिस के सामने अपने पति को एक बलात्कारी बना दिया।</span><br /></div><div><br /></div><h2>पहले हुई शादी, फिर ले लिया तलाक</h2><div><br /></div><div>मामले में मिली जानकारी के मुताबिक 61 साल की शेरोन की शादी 21 साल पहले डेविड से हुई थी। इनके बीच शुरुआत में सब सही था लेकिन फिर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। ऐसे में लगातार झगड़ों से तंग आकर दोनों ने अलग होने का फैसला किया।  हालांकि ब्रिटेन के वोरस्टरशायर कोर्ट में तलाक के मामले की सुनवाई के दौरान, यह पता चला कि शेरोन का अफेयर चल रहा था, जिसे उसने भी स्वीकार किया और  यही वजह है कि डेविड ने उससे अलग होकर दूसरे घर जाने का फैसला किया।</div><div><br /></div><h2>मैसेज भेजकर दी थी धमकी</h2><div><br /></div><div>पिछले साल, शेरोन ने डेविड को कई अपमानजनक संदेश भेजे और उसे घर के काम में मदद करने की धमकी दी। उसने डेविड को अपनी नौकरी छोड़ने और घर के काम में मदद करने के लिए कहा। उसने धमकी भी दी कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह  उसके खिलाफ पुलिस केस दर्ज करा देगी।</div><div><br /></div><h2>अदालत ने सुनाई सजा</h2><div> </div><div><br /></div><div>लंदन के एक दैनिक की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च और अप्रैल के बीच, शेरोन ने डेविड को 216 संदेश भेजे, जिसमें शेरोन ने डेविड को रोबोट नानी और कई और अपशब्द-अपमानजनक बातें कही। सोमवार को कोर्ट ने उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में दोषी करार देते हुए 2 साल 3 महीने की सजा सुनाई थी। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने उसे सजा सुनाई, वह रोने लगी। अदालत ने तब उसकी सजा को रद्द कर दिया और उसे 30 दिनों के लिए सुधार केंद्र में भेजने का आदेश दिया।</div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                

                <link>https://www.loktej.com/article/84660/uk-husband-refuses-to-help-with-household-chores-wife-alleges-rape</link>
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                <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 14:14:01 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सूरत : दोस्त की नाबालिग बहन को शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म, अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है</title>
                                    <description><![CDATA[विशेष अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास, 10,000 जुर्माना और पीड़ित को मुआवजे के रूप में 1,000,000 की सजा सुनाई]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.loktej.com/article/76427/surat-friend-s-minor-sister-was-raped-on-the-pretext-of-marriage-court-sentenced-20-years-imprisonment"><img src="https://www.loktej.com/media/400/2022-10/6260_jail-crime.jpg" alt=""></a><br /><div><span style="font-size:1rem;">सूरत के इच्छापोर थाना क्षेत्र में रहने वाली दोस्त की 15 साल की बहन को तीन साल पहले शादी का झांसा देकर घर से भागाकर एक से अधिक बार दुष्कर्म करने वाले मामले में 19 वर्षीय आरोपी युवक के मामले पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शकुंतलाबेन सोलंकी ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम के उल्लंघन के लिए 20 साल के कठोर कारावास, 10,000 जुर्माना और पीड़ित को मुआवजे के रूप में 1,000,000 की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना न चुका पाने की स्थिति में एक साल अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई।</span><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>मामले के बारे में बताते चले तो कावास ग्राम के सोनी बिल्डिंग भवानी मोहल्ला में रहने वाले आरोपी सावन मगन वसावा ने इच्छापोर थाना क्षेत्र में रहने वाली अपने दोस्त की 15 साल पांच महीने की छोटी बहन को 8-11-19 को  शादी का झांसा देने के बाद खिड़की के माध्यम से खाली घर में प्रवेश किया। इस संबंध में पीड़ित बच्ची की मां ने आरोपित के खिलाफ पोक्सो एक्ट के उल्लंघन के लिए उसकी नाबालिग बेटी को अभिभावक की हिरासत से दुर्भावनापूर्ण इरादे से भगाकर उसका यौन शोषण करने का इच्छापोर पुलिस में आपराधिक मामला दर्ज कराया है।</div><div><br /></div><h2>अदालत ने सुनाई सजा</h2><div><br /></div><div>बता दे कि तीन साल पहले दर्ज पोक्सो एक्ट के उल्लंघन के अपराध में आरोपी सावन वसावा के खिलाफ मामले की अंतिम सुनवाई आज हुई.सरकारी एपीपी दीपेश दवे ने मामले में आरोपी के खिलाफ गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए और अदालत ने आरोपी को सभी अपराधों का दोषी पाया।</div><div><br /></div><h2>बचाव पक्ष ने की सजा कम करने की मांग, सरकार पक्ष ने दी ये दलील</h2><div> </div><div>आरोपी के बचाव पक्ष ने आरोपी की 19 साल की उम्र और घर पर अकेला कमाने वाला बताकर सजा में रहम रखने की मांग की। जिसके विरोध में सरकारपक्ष ने कहा कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि पीड़िता की 15 वर्षीय लड़की के भाई का दोस्त है।  यदि अपराधी यह जानते हुए भी कि वह अवयस्क है, गंभीर अपराध करता है तो कारावास के स्थान पर अधिकतम दण्ड इस प्रकार दिया जाना चाहिए कि वह एक मिसाल कायम करे और कानूनी व्यवस्था को कायम रखे।</div><div><br /></div><h2>नैतिकता के आधार पर दोस्त की बहन बहन</h2><div><br /></div><div>अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई और कहा कि आरोपी पीड़ित लड़की के भाई का दोस्त होने के कारण नैतिक आधार पर आरोपी की बहन भी माना जा सकता है। हालांकि, अगर आरोपी ने 15 साल की लड़की का अपहरण और यौन शोषण किया है, तो आरोपी को अधिकतम सजा देना न्याय के हित में है।</div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>सूरत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 19:59:01 +0530</pubDate>
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                <title>सूरत : घर आंगन में खेली रही बच्ची का अपहरण कर कोल्हापुर के पास गांव में किराये के मकान में रख शोषण करने वाले युवक को 20 साल की जेल</title>
                                    <description><![CDATA[बचाव पक्ष के सजा पर रोक लगाने की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.loktej.com/article/76426/surat-20-years-jail-for-a-young-man-who-kidnapped-the-girl-playing-in-the-courtyard-of-the-house-and-kept-it-in-a-rented-house-in-the-village-near-kolhapur"><img src="https://www.loktej.com/media/400/2022-10/3435_court1.jpg" alt=""></a><br /><div><span style="font-size:1rem;">सचिन जीआईडीसी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार की साढ़े आठ वर्षीय बच्ची 23 सितम्बर 2021 को अपने माता-पिता की अनुपस्थिति में अपने घर के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. इसी दौरान 21 वर्षीय आरोपी सोनू उर्फ ​​सचिन कांता राजभर ने दुष्कर्म की नीयत से बच्ची का अपहरण कर लिया और महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के एक गांव में ले जाकर किराए के मकान में रहने लगा, जहां एक महीने तक उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।</span><br /></div><div><br /></div><h2>कोल्हापुर बालगृह से आया फोन </h2><div><br /></div><div>वहीं दूसरी तरफ, बच्ची के माता-पिता इधर-उधर तलाश कर रहे थे, तभी कोल्हापुर बालगृह से फोन आया कि उनकी बेटी वहीं है। इसके बाद सचिन द्वारा बच्ची के अपहरण करने की जानकारी सामने आई। बाद में, मेडिकल जांच से पता चला कि आरोपी सोनू उर्फ ​​सचिन ने बच्चे का यौन उत्पीड़न किया था।  इसके बाद आरोपी सचिन को सचिन जीआईडीसी पुलिस ने ईपीसीओ -363,366,3763 (ए) (बी) और पोक्सो अधिनियम की धारा 4,5 (एल) (एम) और 6 के तहत गिरफ्तार किया था।</div><div><br /></div><h2>अदालत ने सुनाई सजा</h2><div><br /></div><div>इस मामले में हुई अंतिम सुनवाई में एपीपी दीपेश दवे ने सरकार के लिए 21 गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। बचाव पक्ष ने आरोपी की उम्र और पहले गुनाह का हवाला देते हुए सजा पर रोक लगाने की मांग की जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को सभी अपराधों का दोषी पाया और आरोपी सचिन को EPICO-376(A)(B) के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और पीड़िता को 4 लाख का मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया।</div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>सूरत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 19:29:05 +0530</pubDate>
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                <title>DNA रिपोर्ट के मेल न खाने पर भी दुष्कर्मी को छोड़ा नहीं जा सकता; हाईकोर्ट की टिप्पणी</title>
                                    <description><![CDATA[अपने बच्चों के देखभाल करने वाली बच्ची के साथ पत्नी की अनुपस्थिति में दस दिनों तक किया दुष्कर्म]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><div>बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 साल की एक लड़की के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी के जमानत के लिए डीएनए को पुख्ता सबूत मनाने इंकार करते हुए बच्ची के साथ रेपकर उसे गर्भवती करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कोर्ट में डीएनए रिपोर्ट पेश कर दावा किया कि आरोपी लड़की के गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता नहीं है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट को इस मामले में निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि भले ही डीएनए परीक्षण यह निष्कर्ष निकालता है कि एक बच्चा जैविक पिता नहीं है, यह कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि कोई बलात्कार नहीं हुआ था। इसके बाद पीठ ने आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया।</div><div><br /></div><h2>डीएनए परीक्षण यह निर्णायक सबूत नहीं</h2><div><br /></div><div>आपको बता दें कि अदालत ने माना कि भले ही एक गर्भवती बलात्कार पीड़िता का डीएनए परीक्षण यह निर्णायक सबूत नहीं हो सकता है कि बलात्कार नहीं हुआ था। न्यायमूर्ति भारती डोंगरे ने कहा "इसमें कोई संदेह नहीं है कि डीएनए विश्लेषण साक्ष्य का उपयोग पुष्टि के लिए किया जा सकता है। भले ही डीएनए परीक्षण से पता चलता है कि जमानत आवेदक बच्चे का पिता नहीं है, पीड़िता की गवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में, उसने कहा कि उसने उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए।</div><div><br /></div><h2>क्या है मामला</h2><div><br /></div><div>मामले की बात करें तो आरोपी ने अपने बच्चों के देखभाल के लिए आने वाली 14 साल की बच्ची के साथ लगातार 10 दिनों तक दुष्कर्म किया। एक दिन अचानक लडक़ी के पेट में दर्द होने पर लड़की के माता-पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां पता चला कि वह गर्भवती थी। इसके बाद उसने अपनी मां को घटना की जानकारी दी और माँ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई।</div><div><br /></div><div><br /></div><div>शिकायत के आधार पर नवी मुंबई पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट ने इस आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि इस स्तर पर पीड़िता की गवाही पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। पीड़ित परिवार की नाजुक स्थिति को देखते हुए इस बात की भी संभावना है कि पीड़िता और उसके परिवार पर आरोपी का दबाव होगा।</div><div><br /></div><h2>कर्नाटक में भी सामने आया ऐसा ही मामला</h2><div><br /></div><div>अन्य एक मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी डीएनए जांच को पुख्ता सबूत नहीं माना और आरोपी को रिहाई देने से इंकार कर दिया। <span style="font-size:1rem;">कर्नाटक के मैसूर की रहने वाली 43 वर्षीय बस कंडक्टर पर अपने 12 वर्षीय रिश्तेदार के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने का आरोप है। उसका शारीरिक शोषण भी किया गया। इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ पोक्सो और आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। डीएनए टेस्ट में आरोपी और पीड़िता के सैंपल का मिलान नहीं हो रहा है. इसलिए बाद में आरोपी ने हाईकोर्ट में आरोपों को खारिज करने की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि डीएनए टेस्ट मैच नहीं होने पर भी उस आधार पर पूरे मामले को रद्द नहीं किया जा सकता है।</span></div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>प्रादेशिक</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/83736/the-rapist-cannot-be-released-even-if-the-dna-report-does-not-match-high-court-s-comment</link>
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                <pubDate>Mon, 10 Oct 2022 14:29:01 +0530</pubDate>
                
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