कार चलाते समय ऐसे करेंगे फोन पर बात तो नहीं कटेगा चालान!

कार चलाते समय ऐसे करेंगे फोन पर बात तो नहीं कटेगा चालान!

केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडगरी ने दी जानकारी

अगर आप कार चलाते है और कभी कभी काम कार चलाते समय किसी काम से फोन पर बात करते है तो ये खबर आपके लिए है। यातायात के नियमों की बात करें तो वाहन चलते समय फोन पर बात करना अपराध है और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकता है। लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे है जिससे आप कार चलते समय फोन पर बात भी कर सकते हैं और आपका चालान भी नहीं कटेगा। माल लीजिये कि अगर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट भी देती है तो इस स्थिति में आप उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।
आपको बता दें कि केरल राज्य के एर्नाकुलम से कांग्रेस सांसद हिबी ईडन द्वारा लोकसभा में पूछे गये सवाल के जवाब में केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडगरी ने बताया कि हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन फीचर के माध्यम से मोबाइल पर बात करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे में यदि कोई कार चलाते फोन कान पर लगाकर बात करने के बजाय हैंडस फ्री कम्यूनिकेशन फीचर के माध्यम से बात कर रहा है तो इसके लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही इसके लिए चालक को कोई भी जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।' आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने सवाल किया था कि क्याइ मोटर वाहन अधि‍नियम 2019 की धारा-84(ग) के तहत मोटर वाहनों में हैंड्स-फ्री कम्युैनिकेशन फीचर के माध्यम से मोबाइल पर बात करने पर दंड का प्रावधान है।
अन्य जरुरी नियमों की बात करें तो दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है और न करने पर मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत 1000 रुपये का जुर्माना और मोटर वाहन अधिनियम की धारा-134C के तहत 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है।