वलसाड़ : दोस्त की 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने दिया आजीवन कारावास की सजा

वलसाड़ : दोस्त की 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने दिया आजीवन कारावास की सजा

2017 में वापी में हुई थी घटना, लड़की की गवाही और मेडिकल साक्ष्य के आधार पर आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा

वलसाड के वापी में 2017 में एक 8 साल की बच्ची के साथ उसके पिता के दोस्त ने ही बेरहमी से बलात्कार किया था। इस मामले में एक अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वलसाड पोस्को कोर्ट ने इससे पहले वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आरोपी को दोषी ठहराया था। लड़की की गवाही और मेडिकल साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
जानकारी के अनुसार वलसाड जिले के वापी में ये घटना  16 सितंबर 2017 को हुई थी जहां 8 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी  तभी उनके पिता के मित्र शत्रुघ्न देवासी वहां आए। आरोपी ने लड़की को चाकलेट देते हुए पिता के पास ले चलने के बहाने से पास के एक मंदिर के पास एक खाली जगह पर ले गया। जहां उसने 8 साल की बच्ची के साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया और उसे ऐसे ही भटकता छोड़कर भाग गया। जिसके बाद लड़की लहूलुहान हालत में घर पहुँची। खून से लथपथ हालत में घर पहुंची बच्ची को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद पता चला कि बच्ची के साथ रेप किया गया है। परिवार ने शत्रुघ्न ललन देवासी के खिलाफ वापी टाउन थाने में किशोरी से छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। वापी टाउन पुलिस ने आरोपी शत्रुघ्न को गिरफ्तार कर लिया है। वलसाड में पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष अदालत में मामले की सुनवाई हुई। लड़की की गवाही और मेडिकल साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया।
आज वलसाड के स्पेशल कोर्ट के जज एमआर शाह ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्होंने बच्ची को सात लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी को पहली बार वलसाड जिला न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई थी और सजा के बारे में आरोपी को सुना गया था। वलसाड पॉक्स एक्ट के तहत विशेष अदालत के न्यायाधीश एमआर शाह ने मामले में लड़की की सटीक गवाही और चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर कड़ी सजा सुनाई है।