केंद्र सरकार की पीआईएल और मूवेर योजना में उद्यमियों को 15 फिसदी तक सब्सिडी दी जाएगी

केंद्र सरकार की पीआईएल और मूवेर योजना में उद्यमियों को 15 फिसदी तक सब्सिडी दी जाएगी

एक या दो लूम्स धारकों को भी मिलेगा योजना का लाभ

केंद्र सरकार द्वारा पीआईएल (प्रोडक्ट लिंकड इन्सेन्टीव) के साथ मूवर ( मेन्युफेक्टर एन्ड अधर ऑपरेशन इन वेरहाउस) स्कीम की घोषणा के चलते टेक्सटाइल उद्योग क्षेत्र के एक्सपोर्टरों को मशीन या केपिटल गुड्स की आयात के एंवज में कबाड के समय ड्यूटी भरने से छूट मिलेगी। इसके कारण टेक्सटाइल क्षेत्र में एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन मिलेगा और नए निवेशक बढ़ेगा। टेक्सटाइल उद्योग के लिए केन्द्र सरसकार द्वारा पीआईएल और मूवेर योजना की घोषणा की गई है।
उद्यमियों को इस योजना की जानकारी देने के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें एक्सपर्ट ने पीआईएल योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था आगामी एक माह में की जाएगी। इस योजना से टेक्निकल टेक्सटाइल इकाई को प्रोत्साहन देने के साथ मेन मेइड फाइबर क्षेत्र में नियात बढऩे में मदद मिलेगी। पीआईएल के तहत 300 करोड़ का निवेश या 100 करोड़ या इससे ज्यादा का टर्न ओवर वाले उद्यमियों को प्रथम 4 वर्ष में 15 से 12 फिसदी तक सब्सिडी दी जाएगी।
इकाई धारकों को बिक्री में 25 फिसदी का ग्रोथ दिखाना होगा। इसी तरह मूवेर योजना के तहत छोटे उद्यमी रजिस्ट्रेशन करके आयात मशीनरी की ड्यूटी उसके स्क्रेप समय भरने की घोषणा की है। मशीन खरीदते समय नहीं लेकिन उसके निकाल करते समय ड्यूटी भरने से 10 से 15 वर्ष तक ड्यूटी में राहत मिलेगी। अहम बात यह है कि योजना का लाभ 1 या 2 लूम्स शुरू करनेवाले छोटे उद्यमियों को भी मिलेगा।
Tags: