सूरत के मसाज पार्लरों के लिए पुलिस विभाग ने दिया यह महत्व का आदेश

सूरत के मसाज पार्लरों के लिए पुलिस विभाग ने दिया यह महत्व का आदेश

स्पा की आड़ में चल रहे देहव्यापार और अन्य गुनाहों को रोकने के लिए लिया गया फैसला

शहर के कई इलाकों में स्पा और मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे देह व्यापार और अन्य गुनाहीत प्रवृतियों को बंद करने के लिए पुलिस द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। पुलिस द्वारा शहर के कुछ रिहायशी और औद्योगिक इलाकों में स्पा और मसाज पार्लर बंद करने का नोटिस जारी किया है। इसके अलावा स्पा और मसाज पार्लर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की फोटो सहित सभी जानकारी पुलिस को देने के लिए भी कहा गया है। 
पुलिस कमिश्नर अजय तोमर की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पा और मसाज पार्लर के मालिकों या संचालकों को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर, फोटो समेत सारी जानकारी देनी होगी। साथ ही मसाज पार्लर में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भी विवरण फोटो के साथ देना पड़ेगा। यदि किसी विदेशी राज्य का व्यक्ति स्पा या मसाज पार्लर में काम करता है, तो उसके गृहनगर के विवरण के साथ पहचान का प्रमाण संचालक द्वारा पुलिस को देना पड़ेगा। विदेशी कर्मचारी के केस में उसके पासपोर्ट का विवरण पुलिस को देना होगा। यह घोषणा 07/08/2021 तक मान्य होगी।
बीते दिनों हुई घटनाओं को देखते हुए नगर पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयुक्त अधिसूचना जारी की है। घोषणा के अनुसार, सभी कारखानेदार, मकान बनाने वाले बिल्डर्स, कपड़ा उद्योग, हीरा उद्योग तथा अन्य किसी भी उद्योग में शामिल सभी निजी क्षेत्र के मालिक/प्रबंधन कर्मचारियों के यहाँ काम करने वाले कारीगर, मजदूर और अन्य किसी भी तरह का काम करने वाले सभी कर्मचारियों की डिटेल्स उन्हें रखनी होगी। स्थायी, अस्थायी, दिहाड़ी या कोंट्रेक्ट पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों / श्रमिकों के नाम और पते के साथ का पूरा विवरण नागरिक पोर्टल वेबसाइट www.gujhome.gujarat.gov.in पर या सिटीजन फर्स्ट एंड्रॉइड एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन तैयार और पंजीकृत करना होगा। यह घोषणा 07/08/2021 तक लागू रहेगी। हालांकि यह आदेश सरकारी कार्यालयों, अर्ध-सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों, निर्वाचित संस्थानों पर लागू नहीं होगा।
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