नहीं घटेगा मास्क का दंड, गुजरात हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

नहीं घटेगा मास्क का दंड, गुजरात हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

अधिक दंड की वजह से ही है लोग अधिक मुस्तैद, 50 प्रतिशत से अधिक वैक्सीनेशन होने के बाद लिया जा सकता है फैसला

गुजरात में कोरोना के केस अब धीरे धीरे काफी कम हो रहे है। ऐसे में यदि लोग पूरे नियम के साथ कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करे और अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा ले तो यह अच्छी स्थिति और भी अधिक समय के लिए तिक सकती है। हालांकि इसी बीच राज्य सरकार द्वारा गुजरात हाईकोर्ट में मास्क के दंड को कम करने के लिए पेशकश की गई थी। जिसे कोर्ट ने नकार दिया था।  
(Photo: gujarathighcourt.nic.in)

अपने निर्णय के बारे में बताते हुये गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनके पास से 1000 रुपए का दंड लेना योग्य है और इस घटाना नहीं चाहिए। दंड की रकम अधिक होने के नाते ही लोग नियमों का पालन कर रहे है। यदि दंड कम किया गया तो लोगों में से नियम का भय भी निकल जाएगा। जिसके चलते यह दंड कम करना सही नहीं है। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर आने की भी पूरी संभावना है। ऐसे में यदि लोगों ने नियम का पालन तोड़ा तो वायरस का संक्रमण फिर से बढ़ सकता है। 
बता दे की इसके पहले सरकार द्वारा हाईकोर्ट में एक 53 पन्ने का एफ़िडिविट जमा किया गया था। जिसमें सरकार ने तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकारी तंत्र कितना तैयार है उसकी जानकारी दी थी। 
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