सूरत : कठोर सजा से रुकेगा दुष्कर्म? 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को हुई 20 साल की कैद

सूरत : कठोर सजा से रुकेगा दुष्कर्म? 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को हुई 20 साल की कैद

19 साल के शख्स 10 साल की बच्ची को बहलाफुसला कर किया उसके साथ दुष्कर्म, 20 साल कैद की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना

शहर में एक तरफ लगातार दुष्कर्म की घटनाएँ बढ़ रहे है, वहीं सूरत कोर्ट की ओर से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है। सूरत के एक बड़े वराछा इलाके में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सूरत की एक अदालत ने 19 साल के शख्स को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही पीड़िता को सात लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है।
सूरत शहर में छोटे बच्चों के साथ शादी का लालच देकर किशोरों के साथ बलात्कार की घटनाएं देखी जा रही हैं। हालांकि, मामला दर्ज करने के बाद, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सूरत की अदालत द्वारा इस तरह के सबक लेने के लिए कड़ी सजा दी जाती है। एक और मामला सामने आया है जिसमें सूरत की एक अदालत ने सजा सुनायी है। भावनगर के रहने वाले और सूरत के एक बड़े वराछा इलाके में रहने वाले जौहरी का काम करते थे और परिवार के साथ रहकर गुजारा करते थे। उस समय भावनगर में रहने वाले उसके दूर के चचेरे भाई के बेटे आरोपी बाला भूपथ साथलिया ने जो बेरोजगार था और नौकरी की तलाश में था, उसे सूरत बुलाया।
हालांकि आरोपी बाला साथलिया ने घर में रहने वाली दस साल की बच्ची को देखा और उसे शादी के लिए बहला-फुसलाकर ले गया। लड़की नहीं मिलने पर परिजनों ने अमरोली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जैसे ही तफ्तीश शुरू की आरोपी बच्ची को लेकर मोरबी ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया। सूरत अमरोली पुलिस ने युवती और युवक को पकड़कर सूरत लाया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि सूरत की इसी अदालत ने आज आरोपी को 20 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सूरत की अदालत ने पीड़िता को सात लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने बच्चों को शादी का लालच देकर अपराध करने से इंकार करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाकर एक मिसाल कायम करने की कोशिश की है।
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