सूरत : 2.90 लाख रुपये चेक रिटर्न मामले में व्यापारी को 15 माह की कैद

सूरत : 2.90 लाख रुपये चेक रिटर्न मामले में व्यापारी को 15 माह की कैद

शिकायतकर्ता को बकाया राशि मुआवजे के रूप में देने का आदेश

 सूरत के कपड़ा बाजार में धोखाधड़ी के मामले आये दिन सामने आते रहते है। जिससे कपड़ा बाजार में अविश्वास का माहौल बन गया है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनवाई। एडिश्नल चीफ ज्युडिश्यल मेजिस्ट्रेट कोर्ट ने अहमदाबाद के आरोपी व्यापारी को तीन साल पहले कतारगाम क्षेत्र के एक कपड़ा व्यापारी से खरीदे गए उधार के माल के भुगतान के  तौरपर दिए गए चेक रिटर्न मामले में दोषी करार दिया है और शिकायतकर्ता को 15 महीने की कैद और बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।
कतारगाम फूलपाड़ा रोड पर थ्री स्टार लेबल के नाम से कारोबार कर रहे शिकायतकर्ता महेश वशराम शिंगाला ने साल 2018 में अहमदाबाद के मोरिया गांव में सिल्वर इंडस्ट्रीयल में हिमालया इंटरनेशनल के नाम से कारोबार करने वाले आरोपी हिम्मत रवजी दलवाड़ी से संपर्क किया था। जिससे व्यवसायिक संबंध के कारण हुई मित्रता के चलते फरियादी से आरोपी ने 2.90 लाख कीमत का माल खरीदा था। जिसके सामने पेमेंट का दिया चेक रिटर्न हो गया। 
जिससे फरियादी महेश शिंगाला ने योगेश जोगानी के माध्यम से दिए गए नोटिस का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर अराोपी के खिलाफ चेक रिटर्न की शिकायत दर्ज करवाई थी। आज से तीन साल पहले चेक रिटर्न मामले की अंतिम सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने आरोपी व्यापारी को दोषी पाया और उपरोक्त कारावास और फरियादी को मुआवजे के रूप में बकाया भुगतान करने का आदेश दिया।
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