सूरत : ग्रीष्मा के हत्यारे फेनिल को फांसी की सजा बरकरार रखने राज्य सरकार का हाईकोर्ट में आवेदन

सूरत : ग्रीष्मा के हत्यारे फेनिल को फांसी की सजा बरकरार रखने राज्य सरकार का हाईकोर्ट में आवेदन

सूरत में सार्वजनिक रूप से गला रेंतकर ग्रीष्मा की हत्या करनेवाले फेनिल की मौत की सजा को बरकरार रखने के लिए सरकार का हाईकोर्ट में आवेदन

सूरत सेशन कोर्ट ने हत्या के मामले को रेयर ऑफ रेयर केस बताया
अदालत ने सूरत के पसोदरा में ग्रिशमा का सार्वजनिक रूप से गला घोंटने के आरोप में फेनिल को फांसी की सजा सुनाई थी। इस मामले में सूरत की सत्र अदालत ने हत्या की घटना को दुर्लभतम से दुर्लभतम बताते हुए हत्यारे फेनिल को सजा सुनाई थी। मनुस्मृति के श्लोक के साथ जज विमल के. व्यास ने इसे दुर्लभतम मामलों में से एक माना और आरोपी को मौत की सजा सुनाई। सजा को बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है। मौत की सजा पर रोक न लगाने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
ग्रिश्मा हत्याकांड का मामला जल्दी ही कोर्ट में चला गया। पुलिस या न्यायपालिका ने हत्यारे फेनिल को फाँसी पर चढ़ाने का कोई कसर बाकी नही छोडी थी। हत्यारे फेनिल की मौत की सजा की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। मौत की सजा जारी रखने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
ग्रिश्मा वेकारिया के साथ एकतरफा प्रेम प्रसंग में पागल फेनिल गोयानी ने 12 फरवरी 2022 को सूरत के कामरेज के पसोदरा में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। फिर उसने अपने हाथ की नस काटकर और जहरीली दवा पीनी का नाटक करके आत्महत्या करने की कोशिश की। ग्रिशमा की हत्या के आरोपी फेनिल को अस्पताल से रिहा कर पुलिस ने अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया। रिमांड पूरा हो गया  और उसे न्यायिक हिरासत में स्थानांतरित कर दिया गया था। कोर्ट में दोनो पक्षों की ओर से दलिले पुर्ण होने के बाद सेशन्स कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी। फेनिल फिलहाल लाजपुर जेल में बंद है।
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