सूरत : टेक्सटाइल मार्केट को 99 साल की लीज पर जमीन देने के खिलाफ विपक्ष हाईकोर्ट में

सूरत : टेक्सटाइल मार्केट को 99 साल की लीज पर जमीन देने के खिलाफ विपक्ष हाईकोर्ट में

याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के 10 दिनों के भीतर स्थानीय ऑथोरिटी को कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश

सूरत के रिंग रोड पर सूरत टेक्सटाइल मार्केट की जगह को 99 साल के लिए लीज पर देने के सामान्य सभा के फैसले के खिलाफ विपक्ष ने अदालत में याचिका दायर की है। जिसमें भाजपा शासकों के निर्णय के कारण मनपा को 1500 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होने की बात कहीं गई है। याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद 10 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।
सूरत महानगर पालिका के टीपी स्कीम नंबर 8 (उमरवाड़ा) में अंतिम प्लॉट नंबर 141 के सर्वेक्षण नंबर 95-96 में से 24435 वर्ग मीटर जगह सूरत टेक्सटाइल मार्केट को  52250 रूपये  प्रति वर्ग मीटर 99 साल के लिए लीज पर देने का फैसला सामान्य सभा में लिया गया है। इसका विरोध करते हुए विपक्षी आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट में एस.सी.ए. याचिका दायर की है। शासकों के इस निर्णय के कारण सूरत महानगरपालिका को 1,500 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील पर विचार करते हुए स्थानीय ऑथोरिटी को 10 दिनों के भीतर कानून के मुताबिक फैसला लेने का निर्देश दिया है।
विपक्ष के नेता ने कहा कि भाजपा ने बहुमत का दुरूपयोग कर शहर हित में नहीं होने के बावजूद सूरत टेक्सटाइल मार्केट को प्रति वर्ग मीटर 52,250 रुपये के जंत्री भाव में यह जगह  99 साल के लिए लीज पर देने का निर्णय किया है। अगर 50 साल पुराने इस मार्केट को रीडेवलपर करके निर्माण किया जाए तो पांच हजार से ज्यादा दुकान बन सकती है। रीडेवलपमेंट में पालिका को लाभ हो सकता है इसके बावजूद ऐसा नहीं किया गया। पहले यहीं भाजपा शासकों ने 50 साल के लिए जगह देने का फैसला किया था और अब इसे 99 साल कर दिया गया है, जो जनहित में नहीं है। जिससे शहर को काफी नुकसान हो रहा है।
Tags: