सूरत : बीमे की राशि पाने भाई के साथ मिलकर भाभी की हत्या के षडयंत्र में शामिल ननंद को नहीं मिली जमानत

सूरत : बीमे की राशि पाने भाई के साथ मिलकर भाभी की हत्या के षडयंत्र में शामिल ननंद को नहीं मिली जमानत

पुणा इलाके के सनसनीखेज हत्याकांड में मामले को दुर्घटना में खपाने का प्रयास किया गया था

सूरत पुलिस फाईल में दर्ज एक आपराधिक मामले में भाभी की हत्या में शामिल ननंद ने जमानत के लिए लगाई अर्जी कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार शहर के पूणा गांव के सारथी रेजिडेंसी में रहने वाले अनुज चौहान यादव ने गत 8 जनवरी को 2000 गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी थी। पति ने सवेरे 5:00 बजे पत्नी का एक्सीडेंट होने का बहाना बनाया था। पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो इसमें हजारे अनुज का भांडा फूट गया। अनुज ने अपने दोस्त मोहम्मद नईम के साथ मिलकर पत्नी शालिनी को गला दबाकर बेहोश कर दिया था और बाद में उसके ऊपर से ट्रक चढ़ा दिया था। 

मृतक की बेटी को संभालने के लिए मांगी थी जमानत

पुलिस ने इस घटना में अनुज को गिरफ्तार करके पूछताछ की। अनुज की बहन नीरू उर्फे पूजा भी वारदात में शामिल थी। मृतक शालिनी की बड़ी रकम का इंश्योरेंस कराया गया था। यह इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए उसकी मौत को एक्सीडेंट में बताने के लिए यह षड्यंत्र किया गया था।

इस घटना में पुलिस से बचने के लिए नीरू ने शालिनी की बच्चे की देखभाल का बहाना बताते हुए उसका ख्याल रखने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी। कोर्ट ने वकीलों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए नीरू की अग्रिम जमानत नामंजूर कर दी है।

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