सूरत : जानिये क्यों इंस्टाग्राम पर किशोरी को दोस्ती का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है?

सूरत : जानिये क्यों इंस्टाग्राम पर किशोरी को दोस्ती का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है?

अदालत ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना की ओर इशारा करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 16 साल की बच्ची से उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में जेल में बंद आरोपी युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 

इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर किया दुष्कर्म


मामले के बारे में बात करें तो आरोपी कृष्ण रतन गुजर (निवास- श्रीजी नगर सोसाइटी, कपोदरा) ने पीड़ित १६ साल की नाबालिक लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उसको सरथाना जकातनाका में बिस्मिल्लाह आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने के लिए आमंत्रित किया। जहाँ आरोपी ने पीड़िता की फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी दी और फिर उसे मोटल साइकिल पर बिठाकर अमरोली के फॉरएवर कॉफी कैफे में ले गया और उसके साथ एक से अधिक बार दुष्कर्म किया।

आरोपी ने मांगी जमानत, अदालत ने ठुकराई जमानत


गौरतलब है कि चार्जशीट के बाद आरोपी ने जमानत मांगी। जिसमें शिकायत में देरी, पीड़िता के साथ संबंध होने का बचाव किया गया। जबकि एपीपी संतोष गोहिल ने कहा,अदालत में पेश किया कि आरोपी के रिश्तेदार शिकायतकर्ता को समझौता करने के लिए मजबूर कर रहे थे और गवाहों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अदालत ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना की ओर इशारा करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
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