सूरत : ट्रेन में महिला की छेडख़ानी करना पड़ा महंगा, आरोपी को एक साल की कैद

सूरत : ट्रेन में महिला की छेडख़ानी करना पड़ा महंगा, आरोपी को एक साल की कैद

घटना पिछले 6 जनवरी 2018 को घटी थी

राजस्थान के रेवडी से मुंबई यात्रा कर रही महिला के साथ चालू ट्रेन में छेडख़ानी के मामले में आरोपी को कसूरवार ठहराते हुए कोर्ट ने एक साल की कैद की सजा सुनाई। महिला पति के साथ गरीबरथ एक्सप्रेस में ट्रेन में थ्री टायर एसी कोच में यात्रा कर रही थी। तब सूरत रेलवे स्टेशन निकट घटना घटी थी। जिसमें महिला यात्रा कर रही थी तब सुबह साढ़े चार बजे मुंबई के जोगेश्वरी में रहनेवाला फैजान अब्दुल गफर हैबत नामक युवक ने छाती पर हाथ घुमाया था।
महिला ने पास के बर्थ में सोए पति को उठाया और आपबीती सुनाने पर कोच एटेन्डन्ट मार्फत पुलिस को बुलाया था। पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर कस्टडी में लिया था। घटना पिछले 6 जनवरी 2018 को घटी थी। इस केस में चीफ ज्युडिशियल मेजिस्ट्रेट ए.एन.दवे के कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था। केस में सरकार की ओर से ए.पी.पी. सुनिल पटेल की दलीलें के बाद कोर्ट ने आरोपी को एक साल की सख्त कैद और 2500 का जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना भुगतान नहीं करने पर और तीन माह की कैद की सजा सुनाई।
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