सूरत : 19 साल पुराने चेक रिटर्न मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई एक साल की सजा, ब्याज समेत चुकाने होंगे पैसे

सूरत : 19 साल पुराने चेक रिटर्न मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई एक साल की सजा, ब्याज समेत चुकाने होंगे पैसे

आज से 19 वर्ष पूर्व चेक छूटने के लिए जारी 7 लाख रुपये के दो चेक बाउंस होने वाले मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीतेश उंधरिया ने आरोपी को दोषी करार करते हुए एक साल की कैद, चेक निरस्त होने की तिथि से वसूली तक 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर सहित शिकायतकर्ता को देय राशि का छह सप्ताह का मुआवजा दर पर ब्याज सहित लौटाने न करने की स्थिति में तीन माह और कारावास की सजा का आदेश दिया गया है।


जानकारी के अनुसार दुर्गा फाइनेंस के शिकायतकर्ता प्रबंधक और उधना के साफल्य अपार्टमेंट में रहने वाले हरीश रामकिशन नारंग के पास से मार्च 2003 में कपिल एंटरप्राइजेज के नाम पर टेलीफोन केबल लाइन बिछाने का ठेका लेने वाले आरोपित प्रबंधक सतीशकुमार मोहनलाल सचदेवा (तक्षशिला सीओ ओ सोसाइटी, तीथल रोड वलसाड), को व्यापारिक संबंध के अंतर्गत छूट के लिए 7 लाख रुपये के दो चेक दिए।


कमीशन काट कर पैसे देने के बाद छूटा हुआ चेक रेतुर्न होने पर फाइनेंसर ने अधिवक्ता मिनेश धनसुखभाई जावेरी के माध्यम से कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई. अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और सुनवाई के दौरान अस्वीकृत चेक वैध ऋण साबित होने के बाद उपरोक्त कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई।
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