सूरत : गोद लेने वाली संस्था के सहयोग से चिखली के आठ महीने के बच्चे को अहमदाबाद के दंपति ने गोद लिया

सूरत : गोद लेने वाली  संस्था  के सहयोग से चिखली के आठ महीने के बच्चे को अहमदाबाद के  दंपति ने गोद लिया

किशोर न्याय अधिनियम, 2016 की धारा 80 के तहत अवैध रूप से बच्चे को गोद लेना अपराध है

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, गांधीनगर के समाज सुरक्षा विभाग के तहत संकलित बाल सुरक्षा योजना के जिला बाल सुरक्षा इकाई के अंतर्गत कार्यरत दत्तक संस्था खुंद, चीखली-नवसारी में आश्रय ले रहे बालक जय (उम्र-8 माह) को अहमदाबाद के दंपति जयेश अश्विनभाई मोदी और श्रीमती उन्नत‌ि जयेश मोदी द्वारा दत्तक लेने के लिए रिजर्व रखा गया था।   दत्तक ग्रहण नियम-2017 के तहत बच्चे को पूर्व दत्तक ग्रहण देखभाल देने की प्रक्रिया के लिए दत्तक ग्रहण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती हेमलता गंजी, गैर-संस्थागत देखभाल सुरक्षा अधिकारी  प्रीतेशभाई पटेल, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष  समीरभाई पटेल, जिज्ञाबेन वैद्य और संगठन के अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में अभिभावक के  हर सबूत की जाँच की गई और उन्हें दत्तक-पूर्व देखभाल दी गई।
इस मौके पर दंपति ने कहा कि मेरा जीवन अधूरा था बालक के आगमन से आज संपूर्ण परिवार का निर्माण होने से बहुत खुश हैं। बच्चे को गोद लेने के साथ-साथ भारत सरकार की वेबसाइट www.cara.nic.in का उपयोग करने के लिए कानूनी कार्रवाई की गई है। किशोर न्याय अधिनियम, 2016 की धारा 80 के तहत अवैध रूप से बच्चे को गोद लेना अपराध है। इसमें तीन साल की कैद या एक लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रवाधान हैं।
सूची में कहा गया है कि जिले में 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे के अधिकारों के उल्लंघन, शारीरिक और मानसिक शोषण , अनाथ, बेसहारा, परित्यक्त, परिवारहीन या अन्य किसी भी प्रकार की परेशानी में पड़े बालकों की देखभाल और सुरक्षा के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय से संपर्क करना है। 
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