सूरत : हजीरा दुष्कर्म मामले में दो को सजा-ए-मौत, एक को आजीवन कारावास, 29 को आएगा फैसला

सूरत : हजीरा दुष्कर्म मामले में दो को सजा-ए-मौत, एक को आजीवन कारावास, 29 को आएगा फैसला

हजीरा में लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला, आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए 53 दस्तावेजी साक्ष्य

सूरत के हजीरा में एक लड़की से रेप के बाद हत्या के एक मामले में एक अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 5 साल की बच्ची से रेप और हत्या के एक मामले में आरोपी को 302, 377 समेत अन्य अपराधों का दोषी पाया। सूरत के हजीरा में बाल उत्पीड़न-हत्या मामले में आरोपी को अदालत 29 दिसंबर को सजा सुनाएगी। अदालत ने आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब मामले की सुनवाई 29 दिसंबर को करेगी।
जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के रहने वाले आरोपी सुजीत साकेत ने 30 अप्रैल को 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। गौरतलब है कि 26 अलग-अलग गवाहों से पूछताछ की गई और 53 दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में पेश किए गए। आरोपी सुजीत साकेत को सूरत की एक अदालत ने दोषी करार दिया। उधर बचाव पक्ष के वकील ने भी दलील दी कि आरोपी को कम सजा दी जानी चाहिए जबकि लोक अभियोजक ने मांग की कि आरोपी को मौत की सजा दी जाए। लोक अभियोजक ने मामले में तर्क दिया कि अपराध की गंभीरता और इस तथ्य को देखते हुए कि मामला दुर्लभतम से दुर्लभ मामलों में है, इस आरोपी को मौत की सजा दी जानी चाहिए। सरकार ने यह कहते हुए कि पॉक्सो मामलों में किए गए संशोधनों, कानून के पीछे मकसद और कानून के शासन और न्याय के मद्देनजर मौत की सजा दी जानी चाहिए। सरकार पक्ष की मांग है कि ढाई साल की बच्ची की हत्या समेत किए गए जघन्य अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को मौत की सजा दी जाए।
आपको बता दें कि इससे पहले सूरत की एक अदालत ने पांडेसरा प्रेमनगर के 10 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या मामले में आरोपी दशरथ बैसाने को मौत की सजा सुनाई थी। घटना में आरोपी लड़की को बहला-फुसलाकर घर लेकर आता है और फिर उसके साथ दुष्कर्म करता है। इतना ही नहीं आरोपी ने बच्ची के सिर में ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी थी। पांडेसरा पुलिस ने 15 दिनों के भीतर आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करते हुए चार्जशीट जारी कर दी थी। यहीं नहीं इससे पहले सूरत के पांडेसरा-वडोद इलाके में मजदूर वर्ग के परिवार की ढाई साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर उसके शव को झाड़ी में फेंक दिया गया था। अदालत ने दीवाली की रात घटित अपराध के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी। आरोपी गुड्डू महेश यादव की मिले मौत की सजा को ऐतिहासिक फैसला माना गया। पॉक्सो मामलों में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीएस काला की अदालत ने गुड्डू यादव को सभी अपराधों का दोषी करार दिया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई थी और इसीलिए यह मामला दुर्लभतम की श्रेणी में आता है। गौरतलब है कि इस मामले में मजदूर वर्ग के परिवार की ढाई साल की बच्ची को बिहार के मूल निवासी गुड्डू मधेश यादव ने दीपावली की रात चार दिसंबर की रात उठा लिया था। हमलावर किशोरी को पांडेसरा औद्योगिक क्षेत्र में एक झाड़ी में ले गया, उसके साथ बलात्कार किया और मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी।
घटना के फुटेज और गेट एनालिसिस के आधार पर पुलिस ने आरोपी गुड्डू यादव को कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया।सूरत में ढाई साल की बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने गुड्डू यादव के खिलाफ 7 दिन में चार्जशीट दाखिल की थी। बच्ची का शव घर से कुछ दूरी पर मिला था। 3 दिन में पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया और 246 पेज का चार्जशीट पेश किया था। अब इस मामले में सरकारी वकील नयन सुखाड़वाला ने बयान दिया था। पुलिस ने सात दिनों के रिकॉर्ड तोड़ पोक्सो मामलों की विशेष अदालत में 246 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया। आरोपी गुड कुमार यादव पीड़िता का पड़ोसी था। आरोपी गुड कुमार यादव भी दो बच्चों का पिता है। गुड्डू के मोबाइल से पुलिस को 149 अश्लील वीडियो मिले। अश्लील वीडियो डाउनलोड कर आरोपी के मेमोरी कार्ड में भरने वाले मोबाइल दुकान के मालिक सागर शाह को भी गिरफ्तार किया गया है। सागर शाह के खिलाफ आईपीसी की धारा 292 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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