सूरतः किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास सजा सुनाई

सूरतः  किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास सजा सुनाई

आरोपित ने कहा कि किशोरी के पिता द्वारा लिए गए पैसे वापस करने तक उसे संबंध बनाए रखना होगा

शहर के जहांगीरपुरा थाना क्षेत्र के कनज गांव में भैंस के तबेले में रहने वाले एक रिक्शा चालक ने अपने साथ काम करने वाले परिवार की 14 वर्षीय किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। किशोरी से सूरत में बार-बार रेप करने के बाद रिक्शा चालक उसे मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पंचमपुरा ले गया और गर्भवती कर दिया। इस संदर्भ में जहांगीरपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। इस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
 ओलपाड तालुका के कनज गांव में  विरल जीतु पटेल का भैंस का तबेला स्थित है। इसी तबेले में वीर सिंह उर्फ ​​कल्लू होतम सिंह सिकरवार रहता था। वह रिक्शा भी चलाता था। वीर सिंह को तबेले में रहने वाले एक गरीब परिवार की 14 वर्षीय लड़की से प्यार हो गया। साथ ही उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया था। वीर सिंह इस किशोरी से कहा करता था कि तुम्हें उसके साथ तब तक संबंध रखना है जब तक कि उसके पिता उसे उससे लिए गए पैसे नहीं दे देते। इसके अलावा कुछ साल पहले वीर सिंह किशोरी को लेकर मध्य प्रदेश गया था। जहां उसने अपनी वासना को संतुष्ट किया और किशोरी को अपनी पत्नी की तरह अपने पास रखा। जहांगीरपुरा पुलिस में किशोरी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया। 
किशोरी पर हुए दुराचार के कारण वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने आरोपी को 2018 में जेल भेज दिया। मामले में मुख्य लोक अभियोजक नयन सुखाड़वाला की दलीलों के बाद अदालत ने साक्ष्यों पर विचार करते हुए आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा एवं 10 हजार की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर और छह माह कैद की सजा भी सुनाई। अदालत ने पीड़ित किशोरी को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
Tags: