सूरत : सोशल मीडिया पर किशोरी से दोस्ती कर भगा ले गया, दुष्कर्म के बाद अब जमानत को तरस रहा

सूरत : सोशल मीडिया पर किशोरी से दोस्ती कर भगा ले गया, दुष्कर्म के बाद अब जमानत को तरस रहा

15 वर्षीय किशोरी की अपने से दुगनी उम्र के युवक के साथ हुई दोस्ती, किशोरी को अहमदाबाद भी ले गया था युवक

सोशल मीडिया के वर्तमान दौर में कम उम्र के लड़के-लड़कियां बड़ी आसानी से बहक जाते हैं और न करने वाले काम कर देते हैं। ऐसा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला सूरत में प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार सूरत के चौक बाजार पुलिस सीमा क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रह रही 15 वर्षीय किशोरी की सोशल मीडिया पर अपने से दुगनी उम्र के युवक से दोस्ती हो गई। किशोरी फोन के जरिये 29 वर्षीय इशान कनुजी ठाकोर के संपर्क में आई जो मूलतः अहमदाबाद जिले के साणंद तहसील के खोरज गांव का रहने वाला था। 
दोनों के बीच में सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद इशान सूरत आया और किशोरी को शादी का लालच देकर अपने साथ अहमदाबाद ले गया और शहर के लालदरवाजा क्षेत्र में एक मकान में रखा और उसके साथ एक से अधिक बार दुष्कर्म किया। 
इस मामले में गिरफ्तारी के बाद से इशान जेल में है। इस दौरान वह दो बार जमानत याचिका दायर कर चुका है। पोक्सो एक्ट के अंतर्गत चार्जशीट के बाद दूसरी बार जमानत याचिक दायर कर इशान की ओर से दलील पेश की कई कि किशोरी के साथ उसके प्रेम संबंध थे और वह मरजी से उसके साथ आई थी। चुंकि वह कम उम्र है और अधिक समय जेल में रहता है तो उसकी मानसिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, ऐसी दलील देते हुए उसकी ओर से अदालत में प्रथम दृष्टया मामला न होने की एवज में जमानत प्रदान करने की गुहार लगाई गई। 
आरोपी की दलील के विरोध में अपना पक्ष रखते हुए एपीपी विशाल फलदू ने अदालत में कहा कि किशोरी नाबालिग होने की बात का पता होने के बावजूद आरोपी ने उसे उसके अभिभावकों से दूर रखा और एक अधिक बार दुष्कर्म किया। आरोपी को जमानत देने से वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और स्थानीय निवासी न होने के कारण ट्रायल के दौरान उपस्थिति भी बाधित हो सकती है। चार्जशीट के पश्चात मामले के गुण दोष में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण बदलाव न होने के कारण हाईहोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है।