सूरत : पुलिस कमिश्नर द्वारा बीच रोड पर की जाने वाली सार्वजनिक आतिशबाज़ी पर लगाई गई पाबंदी

सूरत : पुलिस कमिश्नर द्वारा बीच रोड पर की जाने वाली सार्वजनिक आतिशबाज़ी पर लगाई गई पाबंदी

आतिशबाजियों के कारण ट्राफिक की समस्या और जान-माल का नुकसान आने की खबरों के बाद लिया गया फैसला

सूरत शहर में बीच रोड पर किए जाने वाले आतिशबाजियों के कारण लोगों को होने वाली चोट और मरीज तथा छात्रों को होने वाली तकलीफ़ों को देखते हुये सूरत पुलिस कमिश्नर द्वारा एक फरमान जारी किया गया है। जिसके चलते शहर के पब्लिक रोड पर रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक किसी भी तरह के पटाखों का आतिशबाज़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। 
विस्तृत जानकारी के अनुसार, शहर में बीच रोड पर पटाखे जलाने और आतिशबाजी फोड़ने से आम लोगों को कई तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। इन सभी के कारण अस्पताल के मरीजों और छात्रों को तथा राह चलने वाले लोगों को काफी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा कई बार इनके कारण ट्राफिक की दिक्कत और माल-संपदा का नुकसान होने की बात भी सामने आई है। जिसके चलते पुलिस कमिश्नर ने यह फरमान जारी किया है। 
कमिश्नर के आदेशानुसार, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक पटाखे और आतिशबाजी नहीं फोड़ी जा सकगे। पब्लिक रोड, फुटपाथ पर पटाखे जलाने और आतिशबाजी फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अस्पताल, स्कूल, कॉलेज या अन्य किसी भी प्रकार की शैक्षणिक संस्था के 100 मीटर के इलाके में भी किसी भी तरह के पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। 
कमिश्नर ने यह भी बताया कि डुमस पुलिस स्टेशन के इलाके में आए सूरत एयरपोर्ट के आसपास आई दीवाल से 500 मीटर के इलाके में किसी भी व्यक्ति द्वारा रॉकेट या आकाश की तरफ उड़े ऐसे किसी भी पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा हजीरा और इच्छापोर इलाके में आए इंडस्ट्रियल इलाके में भी कोई भी व्यक्ति रॉकेट और आकाश की तरफ उड़े ऐसे किसी भी पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इन सभी नियमों का अमल 1 अगस्त, 2021 तक करना रहेगा। जिसका पालन ना करने वाला शिक्षा के पात्र माना जाएगा। 
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