सूरत : अशांतधारा का उल्लंघन कर निर्मित 5 मंजिला इमारत कड़ी सुरक्षा के बीच तोडी गई

सूरत : अशांतधारा का उल्लंघन कर निर्मित 5 मंजिला इमारत कड़ी सुरक्षा के बीच तोडी गई

सूरत में अशांतधारा अधिनियम के तहत यदि किसी हिंदू की कोई संपत्ति मुस्लिम द्वारा खरीदी जाती है या किसी मुस्लिम की कोई संपत्ति हिंदू द्वारा खरीदी जाती है तो जिला कलेक्टर को स्थानांतरण आदेश लाना होता है। अशांतधारा उल्लंघन घर निर्मित पांच मंजिला इमारत को कडी सुरक्षा बिच तोडा गया।

मुस्लिम बिल्डर द्वारा पांच मंजिला आवासीय व्यावसायिक बिल्डींग बनवाया गया था 
सूरत के वडा चौटा भाईसाजी के पोल में अवैध रूप से पांच मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई थी। पुराने कोट का पूरा क्षेत्र अशांत धारा के अंतर्गत आता है। यहां के मुस्लिम समुदाय ने हिंदुओं से जमीन लेकर पांच मंजिला इमारत बनाई। जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों बनाए गए थे। चौटा जैन संघ के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार निगम को आज कडे पुलिस बंदोबस्त के तहत तोड़फोड़ का काम शुरू करना पड़ा। अशांतधारा अधिनियम के तहत यदि किसी हिंदू की कोई संपत्ति मुस्लिम द्वारा खरीदी जाती है या किसी मुस्लिम की कोई संपत्ति हिंदू द्वारा खरीदी जाती है तो जिला कलेक्टर को स्थानांतरण आदेश लाना होता है। मुस्लिम बिल्डर ने तबादला आदेश के लिए कलेक्टर के पास आवेदन किया था लेकिन उसका आदेश आने से पहले 2018 में अवैध रूप से पांच मंजिला इमारत खड़ी कर दी। इतना ही नहीं जैन संघ की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। वड़ा चौटा जैन संघ द्वारा निगम को बार-बार अभ्यावेदन देने के बावजूद अधिकारियों ने मामले पर कार्रवाई करने की जल्दी नहीं की और झूठे बहाने दिखाकर काम बाधित किया गया। सूरत निगम के नगरीय संभाग के अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि आम आदमी के आवेदन को किसी भी तरह से गंभीरता से नहीं लेना चाहते। अंतत: प्रमुख चौटा जैन संघ उच्च न्यायालय में ले जाने पर कोर्ट ने आदेश दिया । हाईकोर्ट ने निगम से पूछा कि इमारत को गिराने में देरी क्यों की जा रही है। निगम के अधिकारियों ने जवाब दिया कि काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमें पुलिस मैनपावर नहीं मिल रहा था। उसके बाद उच्च न्यायालय ने पुलिस बुलाने पर उच्च न्यायालय को दिए एक बयान में पुलिस ने कहा, "जब भी निगम चाहेगा हम पूर्ण बंदोबस्त प्रदान करने के लिए तैयार हैं।
इस लिए आज शुक्रवार सूबह से ही कडे पुलिस बंदोबस्त के तहत महानगरपालिका के सेन्ट्रल जोन ने पांच मंजिला इमारत में डिमोलिशन की कार्यवाही शुरू की। अशांत धारा के तहत सूरत में यह पहला डिमोलिशन है जिसमें से ज्यादातर रिहायशी फ्लैट हैं। साथ ही ग्राऊन्ड फ्लोर की तरफ दुकानें भी खड़ी कर दी गई हैं। जिसे वड़ा चौटा जैन संघ की जमीन पर बनाया गया था। आखिरकार इसे हटाने का काम शुरू हो गया है।
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