स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक पहनावे पर जोर न दें छात्र; अदालत ने कहा

स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक पहनावे पर जोर न दें छात्र; अदालत ने कहा

14 फरवरी को फिर होगी सुनवाई, शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के दिये आदेश

कर्नाटक में खड़ा हुआ हिजाब विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोर्ट तक जा पहुंचे इस विवाद में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा गुरुवार को छात्रों से कहा गया की जब तक मामले की सुनवाई नहीं हो जाती और पूरी तरह से मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक वह स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक पहनावे पहनने की बात पर ज़ोर ना दे।
अदालत द्वारा मामले की सुनवाई की तारीख 14 फरवरी को निर्धारित करते हुये मुख्य न्यायाधिहस रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति जे एम काजी और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की तीन सदस्यों की पीठ ने सभी को शांति बनाएँ रखने के निर्देश भी दिये। मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अनुसार, मामले के निपटारे तक कोई भी छात्र या छात्रा धार्मिक पोशाक पहनने पर ज़ोर नहीं देगा। 
बता दें कि हिजाब विवाद के चलते कई स्कूल और कॉलेज तीन दिन के लिए बंद कर दिये गए है। इन सभी स्कूल और कॉलेजों को खोलने के भी कोर्ट ने आदेश दिये थे। वहीं मुख्यमंत्री बोम्मई शिक्षा और गृह विभाग के मंत्रियों से बातचीत कर शैक्षणिक संस्थानों में फैली तनावपूर्ण स्थिति को काबू में लाने के लिए और अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी निर्णयों के बारे में चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी छात्रों को निर्णय आने के इंतजार करने कि और किसी भी बाहरी व्यक्ति द्वारा उकसाये जाने पर उसे नजरअंदाज करने की सलाह दी गई है। जिससे की राज्य में अशांति और अराजकता फैलने से रोका जा सके।
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