'हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं' कहते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

बीते दिनों में कॉलेज में हिजाब के साथ प्रवेश को लेकर चला था विवाद

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीते दिनों में बहुचर्चित विवाद हिजाब मामले पर सुनवाई करते हुए आज बड़ा फैसला सुनाते हुए हिजाब मामले में दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अपने अहम फैसले में हाई कोर्ट ने हिजाब पहनने पर छात्राओं को राहत नहीं दी। कोर्ट ने अपने फैसले में स्कूल में हिजाब पहनने पर रोक जारी रहने की बात कही है। फैसला सुनाते समय चीफ जस्टिस ने पूछा क्या हिजाब पहनना जरूरी है? यही नहीं, हाई कोर्ट ने हिजाब पहनने की इजाजत देने वाली सभी याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं।बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी की बेंच ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम लड़कियों की कॉलेज में स्कूली यूनिफॉर्म के साथ-साथ हिजाब पहनने की अनुमति पर विचार के बाद इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते और न ही वे हिजाब पर रोक का विरोध कर सकते हैं।

बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले में 25 फरवरी, 2022 को ही सुनवाई पूरी हो गई थी और हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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