सूरत सहित 18 शहरों में रात्रि कर्फ्यू में एक घंटे की छुट, रात 10 से सुबह 6 बजे तक रहेंगे नियंत्रण

मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी ने कोर कमिटी के साथ बैठक करके राज्य में कोरोना संक्रमण कम होने पर ३६ में से १८ शहरों से रात्रि कर्फ्यु उठा लिया है जबकी १८ शहरों में १ घंटे की छुट दी गयी है।

राज्य सरकार द्वारा कोरोना की नयी गाईडलाईन जारी , सिनेमागृह और मल्टीप्लेक्ष 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेगे
कोरोना वायरस संक्रमण के चलते राज्य के 36 शहरों में मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया था लेकिन अब जबकि दूसरी लहर शांत हो गई है, सरकार चरणबद्ध राहत दे रही है। आज की कोर कमेटी की बैठक में सरकार ने 18 शहरों को रात के कर्फ्यू में एक घंटे की राहत देने का फैसला किया है जबकि 18 शहरों को नाइट कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही राज्य के सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चालू किया जा सकता है, शादी में 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकेंगे। नए प्रतिबंध और दिशानिर्देश 27 जून से प्रभावी होंगे। कोचिंग क्लास, ऑफलाईन शिक्षा, स्पा, वोटर र्क्स और स्विमिंग पूल अभी भी बंद रहेगे। 
राज्य की आठ महानगर पालिका और वापी, अंकलेश्वर, वलसाड, नवसारी, महेसाणा, भरूच, पाटण, मोरबी, भुज और गांधीनगर इन 18 शहरों में रात्री कर्फ़्यू के नियम यथावत रहेगे।  27 जून 2021 से सभी 18 शहरों में रात्रि कर्फ़्यू का समय एक घंटे कम करने के अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा।  सभी 18 शहरों में व्यवसायिक प्रवृति करने वाले संचालक, मालिक तथा स्टाफ को 30 जून तक अनिवार्य तौर पर वैक्सीन लेनी रहेगी।  उपयुक्त 18 शहरों के अलावा सभी शहरों में व्यवसायिक प्रवृति से जुड़े लोगों को 10 जुलाई तक वैक्सीन ले लेनी रहेगी।  18 शहरों में होटल, रैस्टौरेंट रात को 9 बजे तक 60 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोले जा सकेगे।  होम डिलिवरी रात को 12 बजे तक चालू रखी जा सकेगी।  सभी व्यवसायिक इकाइयां रात को 9 बजे तक चालू राखी जा सकेगी।  शादी में 100 लोगों के उपस्थित रह सकेगे।  अंतिमक्रिया और दफनविधि में 40 लोगों की छुट सामाजिक और राजकीय प्रसंग तथा धार्मिक स्थानों पर महत्तम 200 लोग की उपस्थिती को मंजूरी। लाइब्रेरी 60 प्रतिशत क्षमता के साथ खुली रह सकेगी। राज्य परिवहन की बसों में 75 प्रतिशत यात्रियों की अनुमति पार्क-गार्डन रात को 9 बजे टका चालू रह सकेगे। सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रखने की अनुमति दी है। 
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