अतिरिक्त ली गई क्रेडिट पर अब 24 के बजाय 18 फीसदी ब्याज वसूला जाएगा

अतिरिक्त ली गई क्रेडिट पर अब 24 के बजाय 18 फीसदी ब्याज वसूला जाएगा

जीएसटी लागू हुआ तब से इस नियम में संशोधन किया गया

जीएसटी में व्यापारी के अतिरिक्त इनपुट टेक्स क्रेडिट लेने के मामले में 24 फीसदी ब्याज वसूला जाता था। अब इसमें संशोधन कर 18 फीसदी ब्याज वसूलने की जीएसटी काउंसिल बैठक में घोषणा की गई है। लेकिल जिस व्यापारी ने ब्याज के साथ रकम भुगतान कर दी है उन्हें वापस रकम लौटाने का प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है।
1 जुलाई से जीएसटी का लागू किए जाने के बाद व्यापारी द्वारा जीएसटीआर 2 ए में दिखे इससे 20 फीसदी क्रेडिट ज्यादा इस्तेमाल कर सकते थे। इसके बाद चरणबद्ध संशोधित कर हाल में जीएसटीआर 2 ए में जितनी क्रेडिट दिखें उतनी ही इस्तेमाल कर सकते है ऐसा नियम लागू किया गया है और अतिरिक्त क्रेडिट ली गई हो तो ऐसे मामले में नोटिस भेजने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि अभी तक यानि चालू वित्तीय वर्ष से इसका सख्त अमल शुरू किया गया है। जिससे व्यापारियों ने नियम से ज्यादा इस्तेमाल की क्रेडिट के 24 फीसदी ब्याज वसूला जाता था। इसमें जीएसटी काउंसिल की बैठक में संशोधन कर 18 फीसदी ब्याज वसूलने की घोषणा की गई है, जिससे व्यापारियों को राहत मिली है।
टैक्स कन्सल्टन्ट ने बताया कि अतिरिक्त क्रेडिट इस्तेमाल किए जाने का पता चलने के बद अगर व्यापारी सामने से क्रेडिट वापस करता है तो ऐसे किस्से में भी पहले ब्याज की वसूली की जाती थी। लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसमें भी राहत देने की घोषणा की गई है। अगर व्यापारी को गलती से ज्यादा क्रेडिट लेने का पता चलने के बाद वह क्रेडिट सामने से रिवर्स करता है तो उस व्यापारी को एक भी रूपया ब्याज भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

Tags: