महिलाओं द्वारा नोटबंदी के बाद जमा की गई 2.5 लाख तक की राशि पर नहीं लगेगा टैक्स

महिलाओं द्वारा नोटबंदी के बाद जमा की गई 2.5 लाख तक की राशि पर नहीं लगेगा टैक्स

निर्णय को अन्य निर्णयों के लिए प्रतीकरूप लेने के दिये निर्देश

ब्लैक मनी से निजात पाने के लिए सरकार द्वारा अमल में लाये गए नोटबंदी के बारे में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इंकमटैक्स एप्लेट ट्रिब्यूनल(ITAT) द्वारा दिये गए एक बयान के अनुसार, नोटबंदी के बाद घर की महिलाओं द्वारा जमा की गई 2.5 लाख तक की राशि को आयकर विभाग की जांच के दायरे में नहीं आए। ITAT की आग्रा बैच ने एक केस की सुनवाई करते हुये बताया कि महिलाओं द्वारा अपने पास बचाई हुई रकम को बैंक में रखने पर 2.5 लाख तक की रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आईटीएटी के अनुसार, यह राशि किसी तरह की आवक नहीं है। इसलिए उस पर टैक्स नहीं लग सकता। 
विस्तृत जानकारी के अनुसार, ग्वालियर की एक महिला उमा अग्रवाल ने साल 2016-17 के अपने आईटी रिटर्न में कुल 1,30,810 रुपए की आय दिखाई थी। हालांकि इसके बाद नोटबंदी हुई और उन्होंने अपने अकाउंट में 2,11,500 रुपए कैश जमा किए। जिस पर खुलासा देते हुये उमा ने बतया की उनके पति, पुत्र और रिशतेदारों द्वारा उन्हें जो भी पैसे दिये जाते वह उन्हें संभालकर रख देती। जिसके चलते उनके पास एक बड़ी रकम जमा हुई थी। जो की नोटबंदी के दौरान उन्होंने बैंक में जमा करवाई थी।
आग्रा आईटीएटी की बैच के सदस्य ललितकुमार और मीठालाल मीना ने अपना फैसला सुनाते हुये कहा की महिला द्वार जो रकम जमा करवाई गई, वह 2.5 लाख से कम थी। जिसे एक्सेस आय नहीं कह सकते। इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता।