सोमवार से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं

सोमवार से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं

28 जून को चंडीगढ़ में हुई दो दिवसीय जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी में बढ़ोतरी का फैसला

जीएसटी परिषद ने पिछले महीने हुई अपनी बैठक में जिस दर वृद्धि की घोषणा की थी वह सोमवार से लागू होने जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक 28 जून को चंडीगढ़ में हुई दो दिवसीय जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी में बढ़ोतरी का फैसला किया गया। GST परिषद की 47वीं बैठक में उस समय जिन वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स बढ़ाया गया था, उनकी सूची का ऐलान किया गया है। इससे घरेलू सामानों, होटलों और बैंकिंग सेवाओं पर अधिक जीएसटी लगेगा। अधिकारियों के अनुसार नई सूची के अनुसार सोमवार 18 जुलाई से विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी।
ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाली स्याही, लिखने वाली स्याही और स्याही की छपाई पर अब 12% के बजाय 18% जीएसटी लगाया गया है। इसके अलावा एलईडी लैंप, एलईडी लाइट, फ्रिक्चर, मेटल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर भी जीएसटी 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी हो जाएगा। अहम बात यह है कि सोलर वॉटर हीटर और सोलर सिस्टम पर जीएसटी की दर पांच फीसदी से बढ़कर सीधे 12 फीसदी हो जाएगी।
साथ ही ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर जीएसटी टैक्स लगाने को लेकर बनी असहमति के बाद लॉ पैनल को इस मामले की जांच करने को कहा गया है। जीएसटी पर समिति ने 28 प्रतिशत कर की दर की सिफारिश की थी। लेकिन उस मुद्दे पर असहमति के चलते अब इस मुद्दे को लॉ पैनल को सौंप दिया गया है। इससे पहले चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स लगाने के प्रस्ताव को भी फिलहाल टाल दिया गया है। बैठक के आखिरी दिन राज्यों के जीएसटी मुआवजे को बढ़ाने के प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं हो सका। बैठक के दौरान मंत्रियों के समूह के चार प्रस्तावों पर चर्चा हुई। ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव अगली बैठक तक के लिए टाल दिया गया।
5 % जीएसटी वाली चीजों में अस्पताल के कमरे का किराया, अस्पताल के शुल्क के बिना कमरे और प्रति दिन 5000 से अधिक रोगी शुल्क के साथ आईटीसी सेवाएं शामिल हैं। वहीं चामोइस लेदर, कम्पोजिशन लेदर, लेदर गुड्स, शूमेकिंग जॉबवर्क मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक्स और सभी प्रकार के चार्ट, एटलस, वॉल हैंगिंग मैप, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब, मुद्रित चार्ट, 1000 रुपये तक के किराए वाले होटल सब 12% जीएसटी स्लैब में और छपाई, लेखन या ड्राइंग में प्रयुक्त स्याही, एलईडी लैंप, चॉपस्टिक, ब्लेड, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे, स्क्रीमर, केक सर्वर, जुड़नार और धातु मुद्रित सर्किट बोर्ड, बिजली से चलने वाले पंप, साइकिल पंप, डेयरी मशीनरी, सफाई, छंटाई, बीज ग्रेडिंग मशीन, अनाज दालें, अनाज उद्योग में उपयोग की जाने वाली मशीनें, एयर बेस मिल्स और वेट ग्राइंडर, चेक ढीली या पुस्तिका • ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बांधों, पाइपलाइनों, जलापूर्ति संयंत्रों, शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों, केंद्र और राज्य सरकारों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए सभी स्थानीय ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों की सेवाएं, सड़कें, पुल, रेलवे, मेट्रो, दाह संस्कार संबंधी कार्य एवं सेवाएं  आदि 18% स्लैब में शामिल है।