नवजोत सिंह सिद्धू को सर्वोच्च अदालत ने दिया बड़ा झटका, 34 साल पुराने मामले में दी सजा

नवजोत सिंह सिद्धू को सर्वोच्च अदालत ने दिया बड़ा झटका, 34 साल पुराने मामले में दी सजा

कोर्ट ने 1988 के रोडरेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर फैसला बदलते हुए अब उन्हेंल एक साल जेल की सजा सुनाई है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को बरी कर दिया था

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के दिन अच्छे नहीं चल रहे है। आये दिन किसी न किसी विवाद में रहने वाले सिद्धू को अब देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 1988 के रोडरेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर फैसला बदलते हुए अब उन्हें  एक साल जेल की सजा सुनाई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादन हत्या में सिद्धू पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लगाये गये तीन साल कैद की सजा को ख़त्म कर उन्हें बरी कर दिया था।
मामले की बात करें तो दिसंबर 1988 में सिद्धू और एक दोस्त ने रोड रेज की घटना में पार्किंग को लेकर हुए झगड़े में पटियाला निवासी गुरनाम सिंह पर हमला किया था जिसमें उनकी मौत हो गई थी। 27 दिसंबर, 1988 को सिद्धू और रूपिंदर सिंह संधू ने कथित तौर पर पटियाला में शेरनवाला गेट क्रॉसिंग के पास सड़क के बीच में अपनी जिप्सी खड़ी की थी। जब 65 वर्षीय गुरनाम सिंह एक कार में मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने उन्हें एक तरफ हटने के लिए कहा। इसके बाद सिद्धू ने सिंह की पिटाई कर दी। उन्होंने कथित तौर पर भागने से पहले सिंह की कार की चाबियां भी फेंक दीं ताकि उन्हें मेडिकल हेल्प ना मिल सके।
बता दें कि मामले में निचली अदालत ने 1999 में सिद्धू को बरी कर दिया था लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला पलटते हुए सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया। हाईकोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को बरी किया था। 2018 में SC ने 1,000 रुपये के जुर्माने बरी किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है।