सितंबर माह के रिटर्न में क्रेडिट कम-ज्यादा दिखाने का आखिरी मौका

सितंबर माह के रिटर्न में क्रेडिट कम-ज्यादा दिखाने का आखिरी मौका

अतिरिक्त आईटीसी के लिए होगी कार्यवाही

हर बार वित्तीय साल शुरू होने के छह माह में जीएसटी क्रेडिट कम-ज्यादा की गिनती कर उस माह में किए जाने वाले रिर्टन में इसका उल्लेख करना होता है। अगर इसे करने में व्यापारी ने भूल की तो अतिरिक्त ली गई क्रेडिट के लिए नोटिस सहित कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कम क्रेडिट ली हो तो वह क्रेडिट छोडऩी पड़ती है। जिससे वित्तीय वर्ष 2020-21 के वर्ष की क्रेडिट के लिए सितंबर माह के रिटर्न में इसका उल्लेख करना होता है।
जीएसटी लागू हुआ तब से नियम बनाए गए है कि वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद कुछ व्यापारी अतिरिक्त क्रेडिट लेते है। जिससे उस व्यापारी को वित्तीय वर्ष पूरा होने क बाद छह माह में यानि सितंबर माह के रिटर्न में अतिरिक्त ली गई क्रेडिट का उल्लेख कर उसे रीवर्स करना होता है। इसके अलावा अगर व्यापारी ने पूरे वर्ष में कम क्रेडिट ली हो तो क्रेडिट भी जमा के तौरपर सितंबर माह के रिटर्न में दर्शाकर इसका लाभ ले सकते है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्रेडिट चली जाती है। यानि इसके बाद उस क्रेडिट का क्लेम व्यापारी नहीं कर सकता।
सीए ने बताया कि सितंबर माह के रिटर्न में पूरे वर्ष दौरान की क्रेडिट की गिनती करने के बाद ही रिटर्न भरना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो क्रेडिट नहीं मिल सकती। जिससे सितंबर माह के रिटर्न भरते समय सावधानी बरती जाए तो व्यापारी नुकसान होने से बच सकता है।
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