जानें विदेश से आने वालों के लिये क्या है नई कोरोना मार्गदर्शिका

जानें विदेश से आने वालों के लिये क्या है नई कोरोना मार्गदर्शिका

नए दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश से आने वाले यात्रियों को सात दिनों तक होम क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा

कोरोना के घटते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वालों और विदेश से आने वालों को बड़ी राहत देते हैं। सरकार की नई गाइडलाइन 14 फरवरी से प्रभावी होगी। कोरोना संकटग्रस्त देशों और अन्य देशों में कोई अंतर नहीं होगा। नए दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश से आने वाले यात्रियों को सात दिनों तक होम क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। 14 दिनों तक उन्हें अपने स्वास्थ्य की निगरानी खुद करनी होगी।
हालांकि, भारत आने के इच्छुक यात्रियों को यात्रा से पहले हवाई सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन में जानकारी देनी होगी और पिछले 14 दिनों में की गई यात्रा की जानकारी देनी होगी। वहीं, यात्रा के 72 घंटे के भीतर टीके की दोनों डोज की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट या सर्टिफिकेट जमा करना होगा। जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण नहीं होंगे, उन्हें ही विमान में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। विमान के चालक दल को यात्रा के दौरान कोरोना के लक्षण दिखने वाले किसी भी यात्री को भी आइसोलेट करना होगा।
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