गुजरात में लव जिहाद के कानून का अमलीकरण

मानसून सत्र में पेश किए 14 बिलों में से 8 बिलों को मिली राज्यपाल द्वारा मंजूरी

यूपी सहित अन्य राज्यों की तरह अब गुजरात में भी अब लवजेहाद का कानून अमली होगा। मानसून सत्र के दौरान गुजरात विधानसभा में पेश किए गए लवजिहाद सहित संशोधित अशांतधारा सहित आठ विधेयकों पर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। जिनका अब कानून के तौर पर अमलीकरण किया जाएगा। 
गुजरात विधानसभा के 14वें मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार ने कुल 15 बिल पारित किए थे। जिसमें गुजरात पंचायत संशोधित बिल, गुजरात अशांतधारा संशोधित बिल, गुजरात फ़्रीडम ऑफ रिलीजियन संशोधित बिल, गुजरात निजी यूनिवर्सिटी बिल, गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बिल, गुजरात क्लीनिकल एस्टाब्लिशमेंट बिल पर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। 
इसके अलावा आरोग्य विभाग द्वारा गुजरात व्यावसायिक डोकटरी शैक्षणिक कॉलेज संस्थाओं में प्रवेश नियमन और फीस निर्धारण के बारे में संशोधित किया एक बिल तथा आयुष कोर्स के अंडर ग्रेज्युएट उयर पोस्ट ग्रेज्युएट कोर्सिस के प्रवेश के लिए 15 प्रतिशत सीट सरकारी और ग्रांटेड संस्था द्वारा जबकि 85 प्रतिशत बैठक राज्य  सरकार द्वारा भरे जाने के संशोधित बिल को भी मंजूरी दी गई थी। बता दे की पिछले काफी समय से कुछ अनिष्ट तत्वों द्वारा शादी की लालच देकर तथा अन्य लालच देकर युवती और उनके परिवार का धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। इस तरह के कृत्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा गुजरात फ़्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को विधानसभा में पेश किया गया था। जिसे राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। 

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