यदि आपका सालाना कारोबार 20 करोड़ से अधिक है तो यह खबर आपके लिए है...

यदि आपका सालाना कारोबार 20 करोड़ से अधिक है तो यह खबर आपके लिए है...

यदि आप एक व्यापारी है और आपका सालाना कारोबार 20 करोड़ से अधिक इस नियम को खासकर समझ लीजिए। भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष के लिए 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर रखने वाले सभी व्यापारियों को जीएसटी पोर्टल पर से ही नया e-invoice बनाने का निर्णय जारी किया गया है।
देश भर में चल रही फेक बिलिंग और इसके जरिए होने वाली टैक्स चोरी kp रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक 500 करोड़ का टर्नओवर बनाने वाली कंपनियों को ही ई इनवॉइस बनाने का नियम लागू किया गया था। जिसके बाद इसे 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों पर लागू किया गया। हालांकि अब से यह नियम 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर रखने वाली कंपनियों के लिए भी लागू कर दिया गया है।
ऐसे में कई लोगों का कहना है कि इस नियम के चलते छोटे व्यापारियों के सर पर अधिक खर्च आ सकता है। हालांकि सही स्थिति का अंदाज तो नियम के अमल करने के बाद ही लगाया जा सकेगा।
इस बारे में बताते हुए विशेषज्ञ तथा विभिन्न सीए का कहना है कि यदि व्यापारियों द्वारा इनवॉइस नहीं बनाया गया तो उसे टैक्स चोरी करने का प्रयास मान कर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अन्य एक टैक्स कंसलटेंट के अनुसार जब बिका हुआ माल भी वापस आएगा तो उसका भी बनाना पड़ेगा।