कम्पोजिशन स्कीम का लाभ चाहिए तो करें यह काम

कम्पोजिशन स्कीम का लाभ चाहिए तो करें यह काम

31 मार्च हैं अंतिम तिथि, चूकना मत

डेढ़ करोड रुपए से कम टर्न ओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम का लाभ लेना हो तो 31 मार्च से पहले उन्हें इसके लिए अर्जी करनी होगी। यदि व्यापारी अर्जी करना भूल गए तो उन्हें कम्पोजिशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से डेढ करोड से कम टर्न ओवर वाले व्यापारियों के लिए कम्पोजिशन स्कीम की शुरूआत की गई है। इस योजना में लाभ लेने वालों के लिए टर्नओवर का 1% जीएसटी के लिए भरना होता है लेकिन उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। 
साल खत्म होने के पहले अर्जी करने से मिल सकता है लाभ
यह योजना उन्हीं को मिल सकती है जो कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले अर्जी कर देते हैं। अर्जी करने के बाद जीएसटी पोर्टल संबंधित जीएसटी नंबर को अपने आप ही कंपोजिशन स्कीम में रख देता है। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है इसलिए इस स्कीम का लाभ लेने वाले करदाताओं को इसके पहले जानकारी देनी होगी नहीं तो वह लाभ नहीं ले पाएंगे।

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