फिल्म 'रईस' के प्रमोशन के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हुए बवाल मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने शाहरुख खान को राहत दी

फिल्म 'रईस' के प्रमोशन के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हुए बवाल मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने शाहरुख खान को राहत दी

2017 में फिल्म प्रमोशन के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी

गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। पूरा मामला 2017 का है, जब शाहरुख खान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर अपनी फिल्म 'रईस' का प्रचार कर रहे थे, इस दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद वडोदरा के रहने वाले जितेंद्र सोलंकी ने फरवरी 2017 में शाहरुख खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। शिकायत के अनुसार, अभिनेता ने अपने ट्रेन के कोच से रेलवे स्टेशन पर जमा लोगों को उपहार के रूप में एक स्माइली सॉफ्ट बॉल, टी-शर्ट और काले चश्मे फेंके, जिससे भगदड़ मच गई और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।
आपको बता दें कि शाहरुख खान ने अपनी फिल्म 'रईस' के प्रमोशन के लिए अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से मुंबई से दिल्ली के लिए यात्रा की थी। इसी क्रम में वह वडोदरा रेलवे स्टेशन पर रुके। शाहरुख पर भारतीय दंड संहिता और रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दूसरों के जीवन को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया था। शाहरुख पर लापरवाही का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति निखिल करिल की पीठ ने कहा कि अभिनेता के कृत्य को लापरवाही नहीं कहा जा सकता। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अभिनेता द्वारा की गई हरकत ने भीड़ के कुछ सदस्यों को भले ही भड़काया हो, लेकिन इसे लापरवाही नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा वह एक अभिनेता हैं और अपनी फिल्म का प्रचार कर रहे थे। अभिनेता के खिलाफ उन धाराओं के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया है जिनके तहत उन पर आरोप लगाया गया है। अदालत को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश ने कहा कि उस समय कुछ परिस्थितियां रही होंगी जिसके कारण रेलवे स्टेशन पर यह घटना हुई।
कोर्ट ने कहा कि शाहरुख खान जिस डिब्बे में सफर कर रहे थे, उसे प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों के पास रोका गया, जहां जगह काफी संकरी थी। अदालत ने यह भी कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। दो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर भी अभिनेता से मिलने रेलवे स्टेशन पहुंचे, जिससे भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई। न्यायमूर्ति निखिल करिल ने शाहरुख खान के खिलाफ आपराधिक मामले और उनके खिलाफ वडोदरा अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया। शाहरुख को निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 204 के तहत तलब किया था, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में आवेदन किया था।