गुजरात : गांधीनगर कोर्ट द्वारा मंजूर की गई शिवांश के पिता की जमानत याचिका, अब वडोदरा पुलिस करेगी जांच

गुजरात : गांधीनगर कोर्ट द्वारा मंजूर की गई शिवांश के पिता की जमानत याचिका, अब वडोदरा पुलिस करेगी जांच

सचिन के वकील द्वारा किए गए तर्कसंगत दलीलों के कारण गांधीनगर कोर्ट ने सचिन की जमानत याचिका को दी अनुमति

गांधीनगर के पेथापुर में गत दिनों शिवांश नामक बालक के मिल आने की घटना काफी चर्चा में आई थी। जिसमें गांधीनगर पुलिस द्वारा शिवांश के पिता सचिन दीक्षित को हिरासत में लिया गया था। पूरे मामले में सामने आया की सचिन ने अपनी प्रेमिका और शिवांश की माता की हत्या कर अपने बालक को पेथापुर में छोड़ दिया था। पूरे मामले में कोर्ट में पेश हुये सचिन दीक्षित के बारे में पुलिस पूरे प्रमाण नहीं पेश कर सकी थी। इसके चलते कोर्ट ने सचिन दीक्षित को जमानत दिया है। सचिन दीक्षित के वकील द्वारा दिये गए तर्कसंगत दलीलों के कारण कोर्ट ने सचिन की जमानत मंजूर की थी। 
विस्तृत जानकारी के अनुसार, गांधीनगर पुलिस द्वारा सचिन के तीन दिन के रिमांड हासिल किए गए थे। रिमांड में लेने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। सचिन के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 317 और 363 दर्ज की थी। इसके अंतर्गत उसके खिलाफ अपने ही बच्चे का अपहरण करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि पुलिस यह बात भी साबित नहीं कर सकी थी। इसके अलावा सचिन के वकील ने यह भी कहा की यदि अपहरण की घटना वडोदरा में हुई है तो उसका मामला भी वडोदरा में ही चलना चाहिए। 
वकील ने कहा की गांधीनगर पुलिस द्वारा जो आरोप दर्ज किए गए है, उन सभी में जमानतमिल सकती है। यदि अपहरण की घटना वडोदरा में हुई है तो उसकी सुनवाई गांधीनगर में क्यों हो रही है। यहा बालक सचिन दीक्षित का है या नहीं वह तो केस की सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। कोर्ट ने भी वकील की दलीलों के आधार पर सचिन को 15000 रुपयों के बॉन्ड पर जमानत दिये थे। अब वडोदरा पुलिस द्वारा हीना पेथाणी के हत्या के केस में सचिन का कब्जा लेकर उसके रिमांड के लिए आवेदन किया जाएगा।
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