जीएसटी : नए नियमों से व्यापारियों को होगा लाभ, अब से इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रिफंड कैलकुलेशन में शामिल

जीएसटी : नए नियमों से व्यापारियों को होगा लाभ, अब से इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रिफंड कैलकुलेशन में शामिल

जीएसटी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक इनपुट सेवाओं का रिफंड नहीं दिया गया था

आज से लागू हुए नए जीएसटी कानून के तहत सेवाओं पर मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी रिफंड कैलकुलेशन में शामिल किया गया है। जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी फायदा हो रहा है। कपड़ा उद्योगपति जिन्होंने 18% वस्तु पर जीएसटी का भुगतान करने वाली मशीनरी खरीदी थी, उन्हें अब तक इस 18% का रिफंड नहीं मिल रहा था और इसका उपयोग भी नहीं कर सकते थे। हालांकि अब नए कानून के अनुसार यदि कपड़ा उद्योगपति उचित योजना के साथ मशीनरी खरीदते हैं और इसके सामने यार्न ऑर्डर करते हैं और 18 प्रतिशत आईटीसी का उपयोग जॉब वर्क करके किया जा सकता है।
जीएसटी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक इनपुट सेवाओं का रिफंड नहीं दिया गया था, हालांकि अब से नए कानून के तहत सेवा पर मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी कारोबारियों को भुगतान किए गए रिफंड की गणना के लिए रिफंड कैलकुलेशन में शामिल किया गया है। जिससे उद्यमियों को ली गई विभिन्न सेवाओं का रिफंड भी मिल सकता है। इसी तरह अब तक कपड़ा उद्योग मशीनरी खरीदते समय 18% जीएसटी का भुगतान करता था, लेकिन उनका क्रेडिट जाम हो गया था और वे इस कर का उपयोग नहीं कर सकते थे। हालांकि अब वे आईटीसी का इस्तेमाल कर सकेंगे।
हालांकि, उन्हें रिटर्न में यह दिखाना होगा कि उन्होंने अपनी फर्म से यार्न खरीदा है और उस पर जॉब वर्क कर रहे हैं। गौरतलब है कि अब तक उद्योगपतियों के करोड़ों रुपये का आईटीसी जाम हो चुका है। नए कानून से कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी।
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