जीएसटी : अब आखिरी वर्ष के लेन-देन और क्रेडिट की जानकारी पोर्टल पर दिखेंगी

जीएसटी : अब आखिरी वर्ष के लेन-देन और क्रेडिट की जानकारी पोर्टल पर दिखेंगी

पहले तीन माह की जानकारी दिखायी देती थी

व्यापारियों को रिटर्न भरने के लिए पर्याप्त जानकारी आसानी मिले और गलती नहीं हो इसलिए अभी तक गत तीन माह में व्यापारियों ने बनाए ई-वे बिल, भुगतान किया टैक्स, क्रेडिट सहित जानकारी पोर्टल पर दिखायी देती थी। अब इसमें संशोधन करते हुए गत एक वर्ष की जानकारी पोर्टल पर व्यापारियों को दिखायी देगी।
गत कुछ समय से जीएसटी रिटर्न भरने में डेटा मिसमेच की नोटिस देना शुरू किया गया है। इसमें ज्यादातर व्यापारी की खरीदी या बेची चीजों की जानकारी ही अपलोड करनी रह जाती है। इस कारण सिस्टम इसे टैक्स चोरी समझकर नोटिस थमा देती है। ऐसे मामलों में व्यापारियों द्वारा पर्याप्त सबूत के साथ जवाब देने पर ही मामले का निपटारा होता है। लेकिन व्यापारी के सथ-साथ अधिकारी को भी कार्यवाही करने की चिंता सताती रहती है। ऐसे मामलों में गिरावट आए इसलिए अब सभी व्यापारियों के डेटा जैसे कि ई-वे बिल, भुगतान किया गया टैक्स, ली गई क्रेडिट, टैक्स नकदी में भुगतान किए या क्रेडिट से भुगतान किया, फिलहाल कितनी क्रेडिट जमा है इसकी सभी जानकारी अब तीन माह के बजाय आखिरी एक वर्ष तक देखने को मिलेगी।
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