जीएसटी : व्यापारियों को मिली बड़ी राहत, अब मिलेगा इनपुट सर्विस का रिफंड

जीएसटी : व्यापारियों को मिली बड़ी राहत, अब मिलेगा इनपुट सर्विस का रिफंड

केंद्रीय सरकार द्वारा 5 जुलाई को जारी 142022 अधिसूचना में फॉर्मूला 89 (5) में बदल दिया

जीएसटी विभाग ने कपड़ा उद्योगपतियों समेत अन्य उद्योगपतियों को राहत दी है। जीएसटी विभाग द्वारा अभी तक उद्योगपतियों को इनपुट सर्विस का रिफंड नहीं दिया गया था। हालांकि सेंट्रल टैक्स की ओर से जारी नए सर्कुलर के मुताबिक उद्योगपतियों को रिफंड दिया जाएगा। इस सुधार से कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि पांच साल में अब तक उनके करोड़ों रुपये रिफंड के अभाव में फंस गए हैं।
आपको बता दें कि उद्योगपतियों ने अपना माल तैयार करने के लिए जो सेवा ली थी, उस पर चुकाया गया इनपुट सर्विस टैक्स अब तक विभाग ने वापस नहीं किया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कपड़ा व्यापारी इसे विवर्स से खरीदता है और इसे रंगाई-मिल में संसाधित करता है या कढ़ाई का काम करता है, तो उसे चुकाए गए कर का रिफंड नहीं मिलेगा। इसी तरह सूरत के उद्योगपतियों के सर्विस इनपुट के करोड़ों रुपये दुकान के किराए, सीए शुल्क या किसी अन्य सेवा के लिए चुकाए गए टैक्स का रिफंड नहीं मिलने से फंस गए। हालांकि, केंद्रीय सरकार द्वारा 5 जुलाई को जारी 142022 अधिसूचना में फॉर्मूला 89 (5) में बदल दिया गया है। जिसके मुताबिक अब से उद्योगपतियों को रिफंड मिल जाएगा। उद्यमियों का मानना है कि इस फैसले से सभी उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी। सूरत के कपड़ा उद्योगपतियों को काफी फायदा होगा।
केंद्रीय बोर्ड द्वारा 5 जुलाई को इनपुट सेवा की वापसी के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार, व्यापार उद्योग से संबंधित सेवा के लिए उद्योगपतियों द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी में इनपुट सेवा वापस की जाएगी। जिन उद्योगपतियों को अब तक रिफंड नहीं मिला है, वे सुप्रीम कोर्ट गए। इसके बाद विभाग ने इसमें संशोधन किया है। इस सुधार से सूरत के कपड़ा उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिलेगी। उद्यमियों के लिए यह अपडेट बहुत स्वागत योग्य है।