कोरोना गाइडलाईंस : यदि आप महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश जा रहे हैं, तो ये खबर आपके लिये है!

कोरोना गाइडलाईंस : यदि आप महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश जा रहे हैं, तो ये खबर आपके लिये है!

महाराष्ट्र से आने वाले समस्त यात्रियों को सात दिन के लिये आवश्यक रूप से क्वारंटीन करने की सलाह देने के भी निर्देश दिए गए हैं

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये प्रदेश के समस्त जिलों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों के संचालनकर्ताओं से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं। पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर जिला प्रशासन वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। दुकान संचालकों और ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बीच में रस्सी लगा कर करना होगा, वहीं जमीन पर गोले बनाकर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करानी होगी।

कोरोना मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन

डॉ. राजौरा ने बताया कि महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में आवागमन करने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया गया है। छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और बैतूल में महाराष्ट्र से आने-जाने वाले मालवाहक ट्रकों तथा वाहनों के आवागमन को निर्बाध रखा जायेगा। महाराष्ट्र से आने वाले समस्त यात्रियों को सात दिन के लिये आवश्यक रूप से क्वारंटीन करने की सलाह देने के भी निर्देश दिए गए हैं।

सीमावर्ती जिलों में थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Courtesy: Pixabay)



भोपाल, 15 मार्च (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि सरकार भोपाल और इंदौर में नाईट कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। वहीं महाराष्ट्र से आने वालों को सात दिन क्वारंटीन रहने की सलाह दी जा रही है। राज्य के अपर मुख्य सचिव, गृह, डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निदेर्शो का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। भोपाल और इंदौर तथा महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों -- बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर में बंद हॉल में जो भी कार्यक्रम आयोजित हो, उसमें क्षमता के 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।