बॉलीवुड : अब से कोई नहीं कर सकता बिना अनुमति के अमिताभ बच्चन की आवाज, छवि और नाम का इस्तेमाल

बॉलीवुड : अब से कोई नहीं कर सकता बिना अनुमति के अमिताभ बच्चन की आवाज, छवि और नाम का इस्तेमाल

अमिताभ बच्चन की अर्जी पर कोर्ट ने अभिनेता के पक्ष में सुनाया फैसला

आपने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज को बहुत से विज्ञापनों में सुना होगा। कुछ विज्ञापन खास कर रेडियो पर आने वाले विज्ञापन तो ऐसे है जिनमें अमिताभ जी ने काम तक नहीं किया। ऐसे में ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को देखते हुए अमिताभ बच्चन कल दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे के मुताबिक बिग बी ने अपनी छवि, व्यक्तित्व विशेषताओं, आवाज और नाम की रक्षा करने के लिए यह कदम उठाया है। याचिका दायर होने के बाद जाने-माने वकील हरीश साल्वे ने न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष अमिताभ बच्चन की तरफ से पक्ष रखा और तमाम दलीलों को सुनने व समझने के बाद कोर्ट ने अमिताभ बच्चन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। 

कोर्ट ने अभिनेता के पक्ष में सुनाया फैसला


आपको बता दें कि इस फैसले के बाद अब अमिताभ बच्चन की आवाज, छवि और नाम का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए अमिताभ ने कोर्ट में अर्जी दी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अमिताभ की तस्वीरें, नाम और आवाज उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने दूरसंचार विभाग के प्राधिकरण को बिग बी का नाम, चित्र और व्यक्तित्व की स्थिति को तुरंत हटाने का आदेश दिया है।

ये थे अभिनेता के वकील के तर्क


अमिताभ के वकील ने तर्क दिया कि क्योंकि बिग बी के नाम वाली टी-शर्ट बनाई जा रही हैं, कई लोग उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ पोस्टर बेचे जा रहे हैं। इतना ही नहीं कई ने अमिताभ बच्चन डॉट कॉमाना से डोमेन भी रजिस्टर कराया है। मेगास्टार ने पुस्तक प्रकाशकों, टी-शर्ट विक्रेताओं और विभिन्न व्यवसायों के खिलाफ निषेधाज्ञा भी मांगी है। चूंकि वह एक जानी-मानी शख्सियत हैं, इसलिए बिना उनकी इजाजत के उनका नाम इस्तेमाल करना गलत है।अमिताभ के नाम और आवाज का इस्तेमाल करने के लिए विज्ञापन कंपनियों को पहले से इजाजत लेनी पड़ती है।