कॉपीराइट भंग केस में अमूल को मिली जीत, केनेडा की अदालत द्वारा आरोपियों को किया गया हजारों डॉलर का दंड

कॉपीराइट भंग केस में अमूल को मिली जीत, केनेडा की अदालत द्वारा आरोपियों को किया गया हजारों डॉलर का दंड

लिंक्डइन पर अमूल के नाम और लोगों का इस्तेमाल कर बनाया था प्रोफ़ाइल

मशहूर दूध उत्पादक कंपनी अमूल का नाम पूरे विश्व में प्रख्यात है। हालांकि कुछ लोगों ने अमूल के नाम के ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल कर अपना फायदा करने की सोची थी। हालांकि उनका यह प्लान उन्हें काफी भारी पड़ा था और ट्रेडमार्क तथा कॉपीराइट नियमों के तहत अदालत द्वारा भारी दंड किया था। गलत तरीके से अमूल के नाम का इस्तेमाल करने पर कोर्ट द्वारा ट्रेडमार्क के भंग के लिए 10 हजार डॉलर, कॉपीराइट एक्ट के भंग के लिए 5 हजार डॉलर और अन्य खर्चों के लिए 17,733 डॉलर, इस तरह कुल मिलकर 32733 डॉलर देने का दंड किया है। 
विस्तृत जानकारी के अनुसार, केनेडा में 'अमूल' के ट्रेडमार्क और 'अमूल - टेस्ट ऑफ इंडिया' लोगों के तहत कुछ लोगों ने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर अमूल की फेक प्रोफ़ाइल तैयार की थी। जिसके चलते फेडरेल कोर्ट ऑफ केनेडा में मोहित राणा, आकाश घोष, चंदु दास और पटेल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कई प्रयासों के बाद भी किसी भी आरोपी ने कोई प्रतिभाव नहीं दिया था। जिसके चलते अमूल द्वारा कोर्ट में केस दर्ज किया गया था।
अमूल द्वारा कहा गया कि मार्केट मे अमूल की एक अपनी ही पहचान है। आरोपियों द्वारा इस तरह से अमूल के नाम का इस्तेमाल कर लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। इसके कारण अमूल की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा है। इस केस की सुनवाई करते हुये फेडरल कोर्ट ने कहा कि अमूल द्वारा डिफ़ोल्ट जजमेंट के लिए आवेदन किया गया था। जिसके चलते कोर्ट ने आरोपियों को ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का भंग नहीं करने कहा है और 30 दिनों के अंदर अमूल को उनके लोगो तथा सोशल मीडिया पेजिस के सारे हक देने के आदेश दिया है। 
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