हमला करने वाले प्रेमी के साथ ही प्रेमिका ने शादी की इच्छा जताई तो अदालत ने सजा माफ कर दी!

हमला करने वाले प्रेमी के साथ ही प्रेमिका ने शादी की इच्छा जताई तो अदालत ने सजा माफ कर दी!

लिव-इन में रहने वाले जोड़े के बीच हुई कहासुनी के बाद प्रेमी ने किया था प्रेमिका पर चाकू से हमला

अदालत के सामने उस समय एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गयी जब एक पीड़ित महिला ने अदालत में अपने आरोपी से शादी करने की गुजारिश की। दरअसल दमन के दाभेल में अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रेमी को दोषी करार दिया था।  इसके बाद एक दिन अचानक प्रेमिका ने अदालत में आरोपी के साथ विवाहित जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि इसके बाद अदालत ने मामले में नरम रुख अपनाया।
मामले का विवरण इस प्रकार है कि दमन के दाभेल के गांव में दीनदयाल बछराज यादव के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली चंदाकुमारी उस समय अपने चाचा के यहां रहने गई थी जब दोनों प्रेमियों के बीच किसी बात पर लड़ाई हो गई। घटना के कुछ दिन बाद दीनदयाल दीनदयाल ने चंदाकुमारी को दाभेल झील के पास बुलाया और उसे चाकू से मारने की कोशिश की। हालांकि आसपास के एक दुकानदार समेत लोगों के दौड़ आने के बाद चंदाकुमारी को अस्पताल पहुंचाया।
पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर दिसंबर 2020 में आरोपी प्रेमी को यूपी से हिरासत में लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2021 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। दमन जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान एक डॉक्टर और एक दुकानदार समेत छह गवाहों की गवाही सुनने के बाद जज पीके शर्मा ने यादव को दोषी ठहराया। हालांकि उसकी प्रेमिका चंदकुमारी ने अदालत के समक्ष आरोपी के साथ वैवाहिक जीवन जीने की इच्छा जाहिर की। इस पर लोक अभियोजक हरिओम उपाध्याय ने भी वकालत की कि अदालत को आरोपी दीनदयाल को 19 महीने की सजा को पर्याप्त मानते हुए एक और मौका देना चाहिए। इस पर अदालत ने अपना रुख नरम करते हुए आरोपी की सजा माफ़ कर दी।
इससे पहले भी अदालत ने एक अजीबोगरीब मामला सामने आया था जहाँ दुष्कर्म के एक आरोप में पीड़िता ने ही आरोपी को जमानत देने की बात कही थी।