अहमदाबाद : अगर आप भी करने जा रहे हैं मेट्रो में यात्रा तो जान लीजिए ये नियम, नहीं तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा

अहमदाबाद : अगर आप भी करने जा रहे हैं मेट्रो में यात्रा तो जान लीजिए ये नियम, नहीं तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा

मेट्रो को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है सरकार

दिवाली से पहले गुजरात की जनता को सरकार की ओर से दो बड़े तोहफे दिए गए हैं। एक है मेट्रो ट्रेन और एक है वंदे भारत एक्सप्रेस। अब से अहमदाबादवासियों को मेट्रो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जाते समय या ट्रेन में बैठते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अब से अहमदाबाद में मेट्रो को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कोच-परिसर में पोस्टर चिपकाने पर 6 माह की कैद


बता दें कि शहर में मेट्रो के डिब्बों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसमें पान की पिचकारी फेंकने वाले पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना और जेल की सजा होगी। जो कोई भी कोच-परिसर में पोस्टर चिपकाएगा उसे 6 महीने की जेल होगी। अगर कोई बिना वजह घंटी या अलार्म बजाता है तो उसे भी 1 साल की कैद की सजा दी जाएगी।

दुर्व्यवहार करने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा


इसके अलावा, मेट्रो टिकट बिना यात्रा के लिए 6 महीने की कैद भी हो सकती है। शराब के नशे में या अभद्र व्यवहार या किसी अन्य मामले में दुर्व्यवहार करने वालों को 200 रुपया जुर्माना और पास भी जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा ट्रेन में खतरनाक या प्रतिबंधित सामान लाने वालों को 4 साल तक की कैद की सजा हो सकती है।

कोच में कुछ भी लिखने या बनाने पर 500 रुपये जुर्माना


मेट्रो के कोच में कुछ भी लिखने या बनाने पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। हालांकि यात्रा के दौरान अगर यात्री की तबीयत बिगड़ती है तो उसे अस्पताल ले जाने की जिम्मेदारी मेट्रो की होगी। क्योंकि गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 6 अस्पतालों के साथ एमओयू किया है। निकट भविष्य में 10 नए अस्पतालों के साथ एमओयू भी किया जाएगा।
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