अहमदाबाद : सड़कों की समस्याओं और आवारा मवेशियों मामले पर हाई कोर्ट का कड़ा रुख, सरकार को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

अहमदाबाद : सड़कों की समस्याओं और आवारा मवेशियों मामले पर हाई कोर्ट का कड़ा रुख, सरकार को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

अगर आप अच्छी सड़कें नहीं दे सकते तो आम जनता का टैक्स का पैसा वापस करें : हाई कोर्ट

सड़कों पर गड्ढों की समस्या से कोई अछूता नहीं है। राज्य भर में गली-कूंचे की छोडिये प्रमुख सड़कों के हाल बेहाल है। इस पर इन दिनों सड़कों पर भटने वाली मवेशियों का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में गुजरात हाईकोर्ट ने सड़कों, आवारा मवेशियों और पार्किंग की समस्या को लेकर सरकार और निगम के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है।
एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम को जमकर फटकार लगते हुए कहा कि अहमदाबाद में करीब 60 फीसदी सड़कें अभी भी जर्जर हैं और अगर आप अच्छी सड़कें नहीं दे सकते तो आम जनता का टैक्स का पैसा वापस करें। इसके साथ साथ अदालत ने यातायात की समस्या के मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और फ्लाईओवर के नीचे की जगह को पार्किंग के लिए इस्तेमाल करने का भी निर्देश दिया है।
वहीं यातायात की समस्या पर सरकार ने अपने बचाव में कहा कि उसने अहमदाबाद निगम की पार्किंग नीति को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने निगम, यातायात विभाग के आयुक्त को रोड, आवारा पशु और पार्किंग मामले पर 22 नवंबर तक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।